Indian Railways: रेलवे ने इस वजह से वसूला 23 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना, भूलकर भी आप न करें ये गलती!

NFR Ticket Checking Drive: बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे टिकट चेकिंग अभियान चला रहा है. इस अभियान के तहत रेलवे ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक रिकॉर्ड वसूली की है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 03 मई 2022,
  • अपडेटेड 12:42 PM IST
  • अप्रैल से मार्च के बीच आए 4,48,392 मामले
  • बढ़ी बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या

Indian Railway News: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) रेल यात्रा के दौरान टिकट चेकिंग का अभियान चला रहा है. इस दौरान अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच करीब 4,48,392 मामले ऐसे सामने आए हैं, जहां यात्री बिना टिकट या अनियमित टिकट और बिना बुक किए सामान के साथ यात्रा करते पाए गए. इस टिकट चेकिंग अभियान के तहत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने अपराधियों से किराए और जुर्माना के रूप में 23.36 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वसूली की है. 

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इस बारे में बात करते हुए NRF के CPRO सब्यसाची डे  ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल दंड के मामलों की संख्या 840.83 प्रतिशत अधिक है. वहीं, अगर बात जुर्माने की वसूली की करें तो इसमें 1028.50 प्रतिशत की वृद्धि है. 

सब्यसाची डे के मुताबिक, विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों की जांच के दौरान, एनएफआर के आरपीएफ ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक बिना उचित टिकट के यात्रा करने वाले 50701 व्यक्तियों को पकड़ा है. जिसमें से रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 25 अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया और उनसे जुर्माना भी वसूला गया. वहीं, 16 लोगों पर केस दर्ज किया गया. उन्होंने आगे बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे रोजाना टिकट चेकिंग अभियान चलाता है. 

भूलकर भी न करें ये गलती!

बता दें, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 के अनुसार, बिना टिकट, अनुचित टिकट या बिना बुक किए सामान के यात्रा करना दंडनीय अपराध है. ऐसे में अगर कोई यात्री रेलवे के इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे जेल या जुर्माना या जेल और जुर्माना दोनों भरने पड़ सकते हैं.

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