प्राइवेट गाड़ी पर सरकारी नेम प्लेट लगाई तो देना पड़ेगा जुर्माना, जान लीजिए ये नियम

नेम प्लेट उन्हीं वाहनों में लगा सकते हैं जो संबंधित विभाग या अधिकारी की सरकारी गाड़ी हो. इस नियम का उल्लंघन करने वालों को 2500 फाइन देना होगा. ये नियम सभी तरह की प्राइवेट गाड़ियों पर लागू होगा. चाहे बाइक हो, कार हो या कोई भी गाड़ी.

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गाड़ी पर नेमप्लेट लगाने पर BPSC शिक्षक सस्पेंड कर दिया गया था. (फाइल फोटो) गाड़ी पर नेमप्लेट लगाने पर BPSC शिक्षक सस्पेंड कर दिया गया था. (फाइल फोटो)

शशि भूषण कुमार

  • पटना ,
  • 27 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 12:29 PM IST

अगर आप भारत सरकार या केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी-अधिकारी हैं और अपनी प्राइवेट गाड़ी पर इसकी नेमप्लेट लगाकर चल रहे हैं, तो फिर सावधान हो जाइए. पटना में अगर प्राइवेट गाड़ी के ऊपर सरकारी नेम प्लेट वाला बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. प्राइवेट गाड़ी पर बिहार सरकार के विभाग का नेम प्लेट हो और चाहे आप अधिकारी ही क्यों न हो, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. जुर्माने का यही नियम भारत सरकार के विभाग या उसके अधिकारी की निजी गाड़ी के ऊपर भी लागू होगा.

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संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि है कि नेम प्लेट उन्हीं वाहनों में लगाना है जो संबंधित विभाग या अधिकारी की सरकारी गाड़ी है. इस नियम का उल्लंघन करने वालों को 2500 फाइन देना होगा. ये नियम सभी तरह की प्राइवेट गाड़ियों पर लागू होगा. चाहे बाइक हो, कार हो या कोई भी गाड़ी. पटना यातायात पुलिस ने राजधानी में इसे लागू भी कर दिया है. पटना में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया गया है.

गुरुवार को पटना ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की प्रमुख सड़कों पर अभियान चलाया. पटना ट्रैफिक पुलिस ने बेली रोड, अटलपथ, जेपी गंगा पथ समेत अन्य मुख्य सड़कों पर अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान कुल 50 प्राइवेट गाड़ियों को पकड़ा गया और उनमें बिहार सरकार, भारत सरकार, पुलिस या अन्य किसी विभागों की नेम प्लेट्स लगी हुई थीं. 

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