Happy New Year 2022: नए साल के जश्न पर पाबंदियों का पहरा, पार्टी में जाने से पहले पढ़ लें ये गाइडलाइंस

New Year Guidelines: देश में एक बार फिर रोजाना हजारों की संख्या में लोग पॉज़िटिव पाए जा रहे हैं और दिन पर दिन आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में सरकार ने इसके प्रकोप को कम करने के लिए नए साल के जश्न पर कुछ पाबंदीयां लगाई हैं.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 31 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 3:28 PM IST
  • सरकार ने नए साल के जश्न पर पाबंदीयां लगाई हैं
  • 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू

New Year Corona Guidelines: नए साल से पहले भारत कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) की चपेट में आ चुका है. यह वैरिएंट बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है. देश में एक बार फिर रोजाना हजारों की संख्या में लोग पॉज़िटिव पाये जा रहे हैं और दिन-पर-दिन आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. 

ऐसे में सरकार ने इसके प्रकोप को कम करने के लिए नए साल के जश्न पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं. अगर आप राजधानी या उसके आस-पास के इलाकों में रहते हैं और इस नए साल को लेकर अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें और सरकार द्वारा जारी  गाइडलाइंस के बारे में जान लें. 

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दिल्ली का हाल -  
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना की मार को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन कर दिया है. सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए शहर में कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने देने की हिदायत दी गई है. दिल्ली में ओमिक्रॉन के चलते रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू  किया गया है. इसके अलावा, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, स्पा, जिम, स्कूल और युनिवर्सिटी को फिलहाल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं. दिल्ली में होटल और रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगो को इजाज़त दी गई है.  

उत्तर प्रदेश (UP New Year Guidelines) 
यूपी सरकार ने भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. इसके अलावा नोएडा में धारा 144 लागू की गई है. नए साल पर किसी भी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रशासन को पहले से सूचना देनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही किसी प्रकार का आयोजन किया जा सकेगा. 

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महाराष्ट्र (Maharashtra New Year Guidelines)
ओमिक्रोन का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में देखा जा रहा है. इसके चलते वहां भी धारा-144 लागू की गई है. जिसके बाद अब शादियों में अब 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है. वहीं अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाती है.  इसके अलावा, पुलिस ने रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिसॉर्ट और क्लब में नए साल के जश्न और पार्टियों पर भी प्रतिबंध लगाया है.

गुरुग्राम (Gurugram New Year Guidelines) 
गुरुग्राम में दिल्ली की तरह जश्न को लेकर कोई बैन नहीं है. लेकिन किसी भी कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात करने का फैसला किया है.

गोवा - (Goa New Year Guidelines)
गोवा में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पार्टियों और कार्यक्रमों की अनुमति तभी दी जाएगी, जब मेहमानों के पास या तो शत-प्रतिशत टीकाकरण या कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट होगा. 

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