आंध्र प्रदेश के मछुआरे ने पकड़ी 1500 किलो की व्हेल शार्क, क्रेन से उठाकर ले गया मार्केट

कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में स्थानीय मछुआरों के जाल में एक विशाल व्हेल शार्क फंस गई, जिसका वजन 1500 किलोग्राम बताया जा रहा है. विशाल मछली को क्रेन की मदद से गिलकलाडिंडी बंदरगाह पर लाया गया था. इस व्हेल शार्क को चेन्नई व्यापारियों ने खरीद लिया.

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मछुआरे ने पकड़ी 1500 किलो की व्हेल शार्क. मछुआरे ने पकड़ी 1500 किलो की व्हेल शार्क.

अब्दुल बशीर

  • विजयवाड़ा,
  • 29 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 8:54 AM IST

आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थानीय मछुआरों के जाल में एक विशाल व्हेल शार्क फंस गई, जिसका वजन 1500 किलोग्राम बताया जा रहा है. विशाल मछली को क्रेन की मदद से गिलकलाडिंडी बंदरगाह पर लाया गया था.

जानकारी के मुताबिक, मछलीपट्टनम स्थित कृष्णा जिले के स्थानीय मछुआरों के जाल में 1,500 किलोग्राम वजनी एक विशाल व्हेल शार्क फंस गई. जाल में फंसी इस विशालकाय मछली को क्रेन की मदद से गिलकलाडिंडी बंदरगाह के किनारे पर लाया गया, जिसे चेन्नई के व्यापारियों ने तुरंत खरीद लिया.

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बता दें कि ये व्हेल शार्क (राइनकोडोन टाइपस) एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो अपनी धीमी गति और बड़े आकार के लिए जानी जाती है. हर साल 30 अगस्त को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है. व्हेल शार्क एक धीमी गति से चलने वाली फिल्टर-फीडिंग मछली की प्रजाति है. व्हेल शार्क महासागरों के खुले पानी में रहती हैं. गुजरात के समुद्री तट का तापमान उनके अनुकूल है, जिसकी वजह से व्हेल शार्क अंडे देने के लिए गुजरात के तट पर आती हैं इसके कारण व्हेल शार्क गुजरात की बेटी भी कही जाती है.

मालूम हो कि वर्ष 2000 में और इससे पहले गुजरात राज्य के तट पर कई व्हेल शार्क का शिकार किया गया था. 2004 में प्रसिद्ध कथाकार मोरारीबापू ने इस अवैध शिकार को रोकने के लिए व्हेल संरक्षण का आह्वान किया था. व्हेल शार्क दुनिया में मछली की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है. इस जलीय जीव का वजन 10 से 12 टन और लंबाई 40 से 50 फीट होती है. यदि इसका शिकार न किया जाए तो इसका जीवन 100 वर्ष तक होता है. 11 जुलाई 2001 को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने व्हेल शार्क को कानूनी सुरक्षा दी और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया. इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया. इसके शिकार पर शिकारियों के लिए तीन से सात साल की सजा और 10,000 जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

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