भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सभी रजिस्टर्ड क्षेत्रीय और राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियों पार्टियों को बड़ा निर्देश जारी किया है. आयोग ने इन सभी पार्टियों से उनके पार्टी संविधान यानी संचालन की नियमावली एक महीने के अंदर आयोग को जमा करने का आदेश दिया है. आयोग ने बताया कि ये कदम राजनीतिक दलों के संगठनात्मक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संचालन को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है. ECI इस संविधान को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा.
ECI ने पत्र में बताया कि राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए (1) के तहत पंजीकृत होते हैं. इसकी उपधारा (5) में प्रावधान है कि पंजीकरण के आवेदन के साथ एसोसिएशन या निकाय के ज्ञापन या नियमों और विनियमों की एक प्रति संलग्न की जाएगी.
इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और अधिनियम की धारा 29ए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश (Guidelines) भी निर्धारित किए हैं.
'महत्वपूर्ण है पार्टी संविधान'
आयोग के अनुसार, पार्टी संविधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. इसमें पार्टी के उद्देश्यों और लोकतांत्रिक ढंग से संचालन करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है. इस जानकारी का सभी पार्टी सदस्यों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि वे इसका पालन कर सकें. साथ ही आम जनता को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे चुनावी माहौल समग्र रूप से मजबूत और पारदर्शी बने.
आयोग ने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग ऐसे राजनीतिक दलों का संविधान अपनी वेबसाइट https://www.eci.gov.in/constitution-of-political-party पर अपलोड करता है. कोई भी व्यक्ति इसकी जांच ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से कर सकता है. प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल अपने संविधान में किए गए सभी संशोधनों की जानकारी ECI को उपलब्ध कराने के लिए भी बाध्य है. इन संशोधित संविधानों को भी वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है.
अत: सभी निबंधित दलों के प्रमुख व्यक्तियों से अनुरोध है कि पार्टी के नवीनतम संविधान की प्रति, इसके सभी अद्यतन संशोधनों सहित, 30 दिनों के अंदर भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि नवीनतम संविधान को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके.
संजय शर्मा