देश में कोरोना की दूसरी लहर और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच केन्द्र सरकार ने महामारी के दौरान काम आने वाली कई चीजों को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी है. इसमें कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े इक्विमेंट शामिल हैं.
पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा बैठक हुई. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े वैक्सीन के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय किया गया. इसके अलावा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े इक्विमेंट पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को माफ करने का फैसला किया गया है.
देश में ऑक्सीजन उपलब्धता तत्काल बढ़ाने की जरूरत
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाने की जरूरत बताई. साथ ही ऐसे उपकरणों को भी मुहैया कराने की जरूरत बताई जिनका इस्तेमाल अस्पताल और घर में रह रहे मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सके. बैठक में पीएम मोदी ने विभागों और मंत्रालयों से मिलजुल कर इस दिशा में काम करने के लिए कहा.
कस्टम ड्यूटी पर 3 महीने की राहत
सरकार ने बैठक में निर्णय किया कि मरीजों को ऑक्सीजन देने में काम आने वाले उपकरणों का आयात तेज किया जाना है. इसके लिए सरकार ने ऑक्सीजन और उससे जुड़े इक्विवमेंट को पूरी तरह से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से तीन महीने तक छूट देने का निर्णय किया है.
इन वस्तुओं पर रहेगी कस्टम ड्यूटी माफ
सरकार ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, फ्लो मीटर के साथ ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, रेग्यूलेटर, कनेक्टर्स, ट्यूबिंग, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बप्शन (VPSA) और प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बप्शन (PSA) ऑक्सीजन प्लांट्स, क्रोयोजेनिक ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट्स (ASUs) प्रोड्यूसिंग लिक्विड/ गैसियस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैनिस्टर, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्रायोजेनिक सिलेंडर और टैंक, ऑक्सीजन जेनरेटर, ऑक्सीजन लाने ले जाने वाले ISO कंटेनर, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक समेत इनके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण, पार्ट इत्यादि पर छूट प्रदान की है.
साथ ही ऐसे कोई भी उपकरण जो ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, नेसल कैनुला के साथ वेंटिलेटर, कंप्रेसर्स, सारे अटैचमेंट सहित हाई फ्लो नेसल कैनुला डिवाइस, नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन में उपयोग होने वाले हेलमेट्स, आईसीयू के वेंटिलेटर्स के लिए उपयोग आने वाले नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन ऑर्सोनल मास्क, आईसीयू के वेंटिलेटर्स के लिए उपयोग आने वाले नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन नेसल मास्क के आयात पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से 3 महीने की छूट दी गई है.
वैक्सीन को भी 3 महीने की छूट
इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन को तत्काल प्रभाव से तीन महीने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी है.
सरकार के इस कदम से विदेशों से ऑक्सीजन, उससे जुड़े इक्विमेंट मंगाना आसान और सस्ता होगा. साथ ही देश में इनकी उपलब्धता बढ़ेगी तो कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी. पीएम मोदी ने राजस्व विभाग से इन वस्तुओं के कस्टम क्लीयरेंस को आसान बनाने के लिए कहा है.
गौरतलब है कि देश के कई राज्यों और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत बनी हुई है. कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है.
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