कोरोना से हुई है परिवार के सदस्य की मौत? ऐसे हासिल करें 50 हजार की आर्थिक मदद

गृह मंत्रालय ने 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के कारण जान गवाने वाले लोगों के परिवारों को ₹50,000 का मुआवजा देने का प्रावधान किया है. जानिए कैसे मिलेगी आर्थिक मदद-

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कोरोना काल में जान गंवाने वाले के परिजनों को मिल रही है आर्थिक मदद (फाइल फोटो-PTI) कोरोना काल में जान गंवाने वाले के परिजनों को मिल रही है आर्थिक मदद (फाइल फोटो-PTI)

मनजीत सहगल

  • चंडीगढ़,
  • 13 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 12:27 PM IST
  • सरकार दे रही है ये मदद
  • जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई

कोरोना से जान गंवाने वालों को सरकारी मदद मिलनी शुरू हो गई है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को ₹50,000 का मुआवजा देने का प्रावधान किया है.

इस मुआवजे को हासिल करने के लिए संबंधित परिवार को मृतक का कोविड-19  मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लाभार्थी के बैंक खाता संबंधी जानकारी सलंग्न करके आवेदन संबंधित जिला आपदा अधिकारी को देना होगा.

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कैसे हासिल करें आर्थिक मदद

- राज्य सरकारों को दी गई हिदायत के मुताबिक, कोविड-19 से जान गंवाने लोगों के परिवारों की आर्थिक सहायता स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से की जाएगी और इसका भुगतान जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के जरिए किया जाएगा.

- वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए संबंधित व्यक्ति का कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति आदि दस्तावेज जिला के आपदा प्रबंधन अधिकारी को सौंपने होंगे. वित्तीय सहायता की राशि 30 दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगी और पैसा आधार से लिंक किए गए बैंक खातों में जमा होगा.

- केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, कई राज्य अब आर्थिक सहायता संबंधी अधिसूचना जारी कर चुके हैं, लोगों से संबंधित जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के मार्फत आवेदन मांगे जा रहे हैं.

- पंजाब में भी मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है और जिलाधिकारियों को 15 अक्टूबर तक मृतकों के परिवारों का ब्यौरा सौंपने को कहा गया है.

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