पंजाब में हवाई हमले की आशंका, सिनेमा हॉल-मॉल बंद, ब्लैकआउट के निर्देश

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन को देखते हुए पंजाब में पाकिस्तान के फिर से हवाई हमला करने की आशंका है. इसको लेकर मोहाली प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया है. मोहाली में सभी सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स को शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही रात के समय में पूर्ण ब्लैकआउट रखा जाएगा जिससे लोगों की और रणनीतिक हितों की रक्षा की जा सके.

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गुरुवार के हवाई हमले के बाद बरामद चाइनीज PL-15 मिसाइल गुरुवार के हवाई हमले के बाद बरामद चाइनीज PL-15 मिसाइल

aajtak.in

  • मोहाली,
  • 09 मई 2025,
  • अपडेटेड 5:42 PM IST

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और संभावित हवाई हमले की आशंका को देखते हुए पंजाब के मोहाली में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कई कड़े कदम उठाए हैं. जिला उपायुक्त कोमल मित्तल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स को सूर्यास्त से सूर्योदय तक (शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक) बंद रखने का आदेश दिया गया है. यह आदेश 9 मई से प्रभावी होकर अगले आदेश तक लागू रहेगा.

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पंजाब पर फिर हवाई हमले की आशंका

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में कहा गया है कि 'स्थिति की गंभीरता और खुफिया इनपुट के अनुसार पाकिस्तान की ओर से संभावित हवाई हमले का खतरा है.' ऐसी स्थिति में रात के समय पूर्ण ब्लैकआउट ज़रूरी हो सकता है ताकि लोगों की सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा की जा सके.

सरकार के आदेश के मुताबिक बाहरी लाइटों, होर्डिंग्स, स्ट्रीट लाइट्स आदि में इनवर्टर, जेनरेटर या अन्य पावर बैकअप के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सौर लाइट्स का उपयोग भी ब्लैकआउट की स्थिति में प्रतिबंधित रहेगा. फायर क्रैकर्स और लंबी बीम वाली लेज़र/डीजे लाइट्स के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

घर से बाहर न निकलें लोग: प्रशासन

लोगों से अपील की गई है कि वो शाम के समय अति आवश्यक न हो तो घरों से बाहर न निकलें. आदेश में यह भी बताया गया है यदि किसी प्रकार का सायरन या आवाज सुनाई दे तो लोगों को तुरंत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए.

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हालांकि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायु सेना, एसपीजी कर्मियों, अधिकृत अधिकारियों, अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा. यह आदेश आपात स्थिति और समय की कमी को देखते हुए सार्वजनिक हित में जारी किया गया है. प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.


 

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