कोविशील्ड वैक्सीन के खिलाफ याचिका, मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

सीरम इंस्टीट्यूट के ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक शख्स की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और औषधि नियामक DCGI को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 26 मार्च को होगी.

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मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब (सांकेतिक फोटो) मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब (सांकेतिक फोटो)

अक्षया नाथ

  • चेन्नई ,
  • 19 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 5:42 PM IST
  • वैक्सीन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब तलब
  • 26 मार्च से पहले जवाब देने को कहा

सीरम इंस्टीट्यूट के ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक शख्स की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और औषधि नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 26 मार्च को होगी.

असल में, एक शख्स ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोविशील्ड को असुरक्षित घोषित करने की मांग करते हुए निर्देश जारी करने की अपील की है. यह याचिका एक बिजनेस कंसल्टेंट ने दायर की है जिसने कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया था.

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अर्जी दायर करने वाले शख्स का आरोप है कि उसने 10 अक्टूबर 2020 को कोविशील्ड की खुराक ली थी और 10 दिन बाद उसे कई तरह की दिक्कतें होने लगीं. इसकी वजह से उसे 16 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा.

याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मुआवजे के रूप में 5 करोड़ रुपये की मांग की है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया COVISHIELD का मैन्युफैक्चरर्स है. कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले को स्थगित कर दिया और केंद्र से 26 मार्च से पहले जवाब देने को कहा है.

 

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