तेजस्वी सूर्या को SC से बड़ी राहत, कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज, लगाया 25 लाख का जुर्माना

कर्नाटक हाई कोर्ट ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज एफआईआर को पहले ही रद्द कर दिया था. इसी आदेश को चुनौती देने के लिए कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी की.

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज एफआईआर को पहले ही रद्द कर दिया था. (File Photo) कर्नाटक हाई कोर्ट ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज एफआईआर को पहले ही रद्द कर दिया था. (File Photo)

अनीषा माथुर / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 21 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 12:49 PM IST

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर कर्नाटक सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए 25 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी एफआईआर

यह मामला उस एफआईआर से जुड़ा था जिसे हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के संदर्भ में झूठी जानकारी फैलाने को लेकर दर्ज किया गया था. कर्नाटक हाई कोर्ट ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज एफआईआर को पहले ही रद्द कर दिया था. इसी आदेश को चुनौती देने के लिए कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.

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कर्नाटक सरकार पर लगाया 25 लाख का जुर्माना

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा, 'अपनी राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं, कहीं और लड़िए.' सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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