असम मंत्रिमंडल ने चार नए जिलों, 81 उप-जिलों के गठन को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 24 नागरिक उप-मंडलों को भंग करने का भी फैसला किया है और इनके स्थान पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए 81 उप-जिले बनाए जाएंगे, जिसमें सभी प्रशासनिक शक्तियां अतिरिक्त जिला आयुक्तों को सौंपी जाएंगी.

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हिमंत विश्व शर्मा-फाइल फोटो हिमंत विश्व शर्मा-फाइल फोटो

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 25 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 11:51 PM IST

असम मंत्रिमंडल ने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार नए जिलों और 81 उप-जिलों के गठन को मंजूरी दी है. इस कवायद का मकसद प्रशासनिक दक्षताओं में सुधार करना है. मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

सीएम ने अपनी सरकार की 100वीं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि होजाई, बिश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली को जिला बनाया जाएगा. उन्होंने कहा, 'हमने चार नए जिलों का पुनर्गठन किया है.'

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परिसीमन प्रक्रिया के कारण प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्निर्धारण पर चुनाव आयोग की रोक लागू होने से एक दिन पहले 31 दिसंबर 2022 को असम सरकार ने चार जिलों को चार अन्य जिलों के साथ मिलाने और कुछ गांवों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को बदलने का फैसला किया था.

बिश्वनाथ जिले को सोनितपुर में होजाई को नागांव में, बजाली को बारपेटा में और तामुलपुर को बक्सा के साथ मिला दिया गया था. असम में कुल 35 जिले हैं.

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 24 नागरिक उप-मंडलों को भंग करने का भी फैसला किया है और इनके स्थान पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए 81 उप-जिले बनाए जाएंगे, जिसमें सभी प्रशासनिक शक्तियां अतिरिक्त जिला आयुक्तों को सौंपी जाएंगी.

छठी अनुसूची स्वायत्त परिषदों के तहत विधानसभा क्षेत्रों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा और बाद में हितधारकों के साथ परामर्श किया जाएगा. नए जिलों और उप जिलों के गठन की अधिसूचना शनिवार को जारी की जाएगी लेकिन यह एक जनवरी 2024 से प्रभावी होगी.

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