उपासना स्थल कानून से संबंधित एक और याचिका, सुप्रीम कोर्ट अब सब पर एक साथ करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को पुरानी अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश दिया. मस्जिद कमेटी ने अपनी अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए ASI और केंद्र सरकार को भी इस केस में पक्षकार बनाने की इजाजत दी थी.

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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 29 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 3:31 AM IST

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद से संबंधित याचिका को उपासना स्थल कानून 1991 को चुनौती देने के मामले से संबंधित पिछली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है. अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को पुरानी अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश दिया. मस्जिद कमेटी ने अपनी अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए ASI और केंद्र सरकार को भी इस केस में पक्षकार बनाने की इजाजत दी थी.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद ASI संरक्षित स्मारक है. इसका इस्तेमाल मस्जिद के तौर पर नहीं हो सकता है. हिन्दू पक्ष का कहना था कि ASI संरक्षित स्मारक होने के चलते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस इमारत पर लागू नहीं होता. 

मस्जिद कमेटी ने SC में दी थी चुनौती

इसके मद्देनजर उन्होंने हाई कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले में ASI और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 मार्च को दिए आदेश में इस मांग को स्वीकार कर लिया था. हाई कोर्ट के इस आदेश को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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