अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का किया दावा, अनुच्छेद 356 पर कही ये बात

गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. जहां अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता को राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा सत्ता परिवर्तन की जल्दी है. साथ ही अमित शाह ने संविधान के अनुच्छेद 356 पर भी अपनी बात रखी.

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गृहमंत्री अमित शाह (फाइल फोटो- पीटीआई) गृहमंत्री अमित शाह (फाइल फोटो- पीटीआई)

मनोज्ञा लोइवाल

  • कोलकाता,
  • 05 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 9:24 PM IST
  • पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह
  • सरकार बनाने का किया दावा
  • अनुच्छेद 356 पर रखी अपनी बात

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. जहां अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता को राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा सत्ता परिवर्तन की जल्दी है. साथ ही अमित शाह ने संविधान के अनुच्छेद 356 पर भी अपनी बात रखी.

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आजतक के साथ खास बातचीत में गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 356 लगाने के सवाल पर कहा, 'मैं इस पर खुले में बात नहीं करना चाहता हूं. बंगाल में बीजेपी दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी. जब समय आएगा तो चुनाव में बीजेपी के चेहरे का ऐलान भी कर दिया जाएगा.'

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क्या है अनुच्छेद 356?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है.

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संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है. अगर राष्ट्रपत इस तर्क से संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो केंद्रीय कैबिनेट की सहमति से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है.

 

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