तलाक नहीं दे रहा था पति तो करा दिया मर्डर, हाईवे पर मिली थी अधजली लाश, पत्नी समेत 4 गिरफ्तार

ठाणे जिले में एक महिला ने पति के तलाक न देने पर अपने भाई और दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. पति की आंशिक रूप से जली लाश 25 नवंबर को मुंबई- नासिक हाईवे के पास मिली थी. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. महिला ने कबूल किया है कि उसने ही पति की हत्या की साजिश रची थी.

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तलाक नहीं दे रहा था पति तो पत्नी ने करा दिया मर्डर (Photo: Representational Image) तलाक नहीं दे रहा था पति तो पत्नी ने करा दिया मर्डर (Photo: Representational Image)

aajtak.in

  • ठाणे,
  • 05 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 1:41 PM IST

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहापुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है. यहां एक महिला ने अपने पति को तलाक न देने के कारण उसकी हत्या की योजना बनाई और अपने भाई व दो अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उसे मरवा भी दिया. पुलिस ने इस मामले में महिला सहित चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान कर्नाटक के बेल्लारी जिले के सिरुगुप्पा गांव निवासी टिप्पन्ना के रूप में हुई है.

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25 नवंबर को मुंबई-नासिक हाईवे के पास एक आंशिक रूप से जली और सड़ी हुई लाश मिलने से पुलिस सतर्क हुई. शव की पहचान होने के बाद जांच में सामने आया कि मृतक का अपनी पत्नी हसीना मेहबूब शेख से घरेलू विवाद चल रहा था. दोनों अलग-अलग रहते थे और हसीना तलाक मांग रही थी, जिसे टिप्पन्ना ने देने से साफ इनकार कर दिया था. पुलिस के अनुसार यही इस हत्या का मुख्य कारण बना.

शाहापुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश धांगे ने बताया कि हसीना ने अपने भाई 35 साल के फैयाज जाकिर हुसैन शेख और दो अन्य साथियों की मदद से हत्या की साजिश रची. 17 नवंबर को हसीना के इशारे पर फैयाज़, जो ऑटो चलाता है, अपने साथियों के साथ टिप्पन्ना को घुमाने के बहाने लेकर निकला. वे उसे शाहापुर के पास एक सुनसान, जंगल जैसे इलाके में ले गए, जहां आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी.

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हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जलाने की कोशिश की ताकि सबूत न मिल सकें, लेकिन वे उसे पूरी तरह जलाने में सफल नहीं हो पाए. इसके बाद शव को हाईवे के किनारे फेंक दिया गया, जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो सके.

पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद गुप्त सूत्रों, तकनीकी सर्विलांस और पूछताछ की मदद से आरोपियों की पहचान की. हसीना और उसके साथियों के खिलाफ IPC की धारा 103(1) (हत्या) और 238 (सबूत नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान फैयाज़ ने स्वीकार किया कि हत्या उसकी बहन हसीना के निर्देश पर की गई थी. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या की योजना कितने समय से बनाई जा रही थी और इसमें अन्य कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं.
 

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