'पुलिसकर्मियों का सिर्फ इंक्रीमेंट रोकना पर्याप्त नहीं...', बुजुर्ग दंपती की सुरक्षा में लापरवाही पर बॉम्बे HC सख्त

बॉम्बे हाई कोर्ट ने डोंबिवली में बुजुर्ग दंपती की पिटाई के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर ठाणे पुलिस कमिश्नर की ओर से दी गई दो साल की इंक्रीमेंट रोकने की सजा को अपर्याप्त बताते हुए कड़ी नाराज़गी जताई. कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए.

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बेटी की ओर से जुटाए गए सबूत के बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की जिसपर अदालत ने नाराजगी जताई. (File Photo: ITG) बेटी की ओर से जुटाए गए सबूत के बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की जिसपर अदालत ने नाराजगी जताई. (File Photo: ITG)

विद्या

  • मुंबई,
  • 13 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 4:56 AM IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वह ठाणे पुलिस कमिश्नर की ओर से संबंधित पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए दो साल की वेतनवृद्धि रोकने की सजा से 'सहमत नहीं' है. अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के लिए नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए. यह वही बुजुर्ग दंपती है जिन्हें उनका बड़ा बेटा, जो शराब का आदी है, बेरहमी से पीटता था.

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क्या है पूरा मामला?

यह दंपती ठाणे के डोंबिवली इलाके में अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं. एक रोज उनकी बेटी ने माता-पिता के शरीर पर चोट के निशान देखे और घर के अंदर सीसीटीवी लगवाए. कैमरे में बेटे को बुजुर्ग दंपति की बुरी तरह पिटाई करते हुए देखा गया. बेटी ने यह फुटेज लेकर डोंबिवली पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस अधिकारी ने FIR दर्ज करने के बजाय केवल एक नॉन कॉग्निज़ेबल (NC) मामला दर्ज किया और उन्हें वापस भेज दिया. यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ.

इसके बाद बेटी ने वकील ए.आर. कुलकर्णी और ए.आर. मंडलिक के माध्यम से हाई कोर्ट का रुख करते हुए एफआईआर दर्ज कराने और डोंबिवली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक व अन्य अधिकारियों के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही को लेकर विभागीय जांच की मांग की.

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कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को लगाई फटकार

हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और चोटों का विवरण देखकर मामले के 'खौफनाक तथ्य' दर्ज किए. अदालत में एक पुलिस अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसे बुजुर्ग दंपती की पिटाई की शिकायत मिली थी, लेकिन उसने दावा किया कि उसे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई. कोर्ट ने उसकी इस 'धृष्टता' पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसे गंभीर शिकायत पर पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करनी चाहिए थी. कम से कम उसे FIR दर्ज करनी ही चाहिए थी.

कोर्ट ने कहा- 'कमिश्नर की कार्रवाई पर्याप्त नहीं'
 
पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि उसने आरोपी बेटे को चेतावनी दी थी कि वह ऐसी हरकतें न करे. बेटी और बुजुर्ग दंपती की ओर से की गई शिकायतों को भी डोंबिवली पुलिस स्टेशन के अन्य अधिकारियों ने इसी तरह टाल दिया. पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस को दंपती को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था और ठाणे पुलिस कमिश्नर को दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था.

हालांकि, कमिश्नर की ओर से दी गई कार्रवाई रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने कहा कि 'याचिकाकर्ता की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए हमें लगता है कि अधिकारियों पर लगाई गई सजा पर्याप्त नहीं है.' अदालत इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी.

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