पालघर: सड़क के गड्ढे में लड़खड़ाया स्कूटर, टैंकर के नीचे आने से 55 साल के शख्स की मौत

पालघर जिले के विरार में गड्ढे में स्कूटर फिसलने से 55 वर्षीय प्रताप नाइक गिर पड़े और पीछे से आ रहे टैंकर ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और गड्ढों वाली सड़कों को जिम्मेदार ठहराया. पुलिस ने टैंकर जब्त कर चालक को हिरासत में लिया और जांच शुरू की है.

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गड्ढे में गिरा स्कूटर, टैंकर के नीचे आकर शख्स की मौत (Photo: representational image) गड्ढे में गिरा स्कूटर, टैंकर के नीचे आकर शख्स की मौत (Photo: representational image)

aajtak.in

  • पालघर,
  • 23 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 2:02 PM IST

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. दरअसल, सड़क पर एक गड्डे में उनके स्कूटर के लड़खड़ाने के चलते वे नीचे गिर गए और एक टैंकर ने उसे कुचल दिया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. यह घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे विरार इलाके में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के पास हुई.

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प्रताप नाइक नाम के पीड़ित विरार फाटा की ओर जा रहे थे, तभी उनका वाहन एक गड्ढे में लड़खड़ा गया. संतुलन खोने के कारण नाइक सड़क पर गिर पड़े. कुछ ही सेकंड में, उनके पीछे आ रहा एक टैंकर उन्हें कुचलता हुआ निकल गया. विरार के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई.

शव को विरार के एक सरकारी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. स्थानीय लोग दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों पर गुस्सा जताया. उन्होंने इस हादसे के लिए गड्ढों से भरी सड़क को जिम्मेदार ठहराया.

एक निवासी ने कहा,' हर साल मानसून के दौरान यही कहानी दोहराई जाती है. सड़कें खोद दी जाती हैं, बेतरतीब ढंग से भर दी जाती हैं और फिर छोड़ दी जाती हैं. आज इसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई.' स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस घटना से आरटीओ के पास कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ, क्योंकि विरोध में भीड़ एकत्रित हो गई, तथा गड्ढों की मरम्मत के लिए तत्काल कार्रवाई करने तथा ठेकेदारों को जवाबदेह बनाने की मांग की गई.

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कई लोगों ने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद, नगर निगम के अधिकारी स्थायी समाधान लागू करने में विफल रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.

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