शेयरों में हाई रिटर्न का झांसा देकर ठगों ने इंजीनियर को लगाया लगभग चार करोड़ का चूना

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में शेयर बाजार में अच्छे रिटर्न का झांसा देकर ठगों ने एक केमिकल इंजीनियर को करीब चार करोड़ रुपये का चूना लगा दिया. केमिकल इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर अच्छे रिटर्न वाले एक पोस्ट पर दिए गए लिंक पर क्लिक किया था जिसके बाद ठगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया. इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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aajtak.in

  • नवी मुंबई,
  • 14 मई 2024,
  • अपडेटेड 11:53 AM IST

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में शेयरों में हाई रिटर्न का झांसा देकर एक केमिकल इंजीनियर से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. एक अधिकारी ने बताया कि केमिकल इंजीनियर को शेयरों में निवेश का लालच देकर 3.7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

वाशी इलाके में रहने वाले और निजी कंपनी में काम करने वाले 43 साल के पीड़ित इंजीनियर ने 17 फरवरी, 2024 को अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयरों में निवेश और बेहतर रिटर्न का दावा करने वाला एक पोस्ट और उसका लिंक देखा. उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और शेयरों में निवेश करके अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाए, इसकी जानकारी प्राप्त की.

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अलग-अलग लिंक के जरिए ठग लिए पैसे

नवी मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ इंस्पेक्टर गजानन कदम ने कहा, संपर्क करने के लिए लिंक में एक मोबाइल नंबर का भी उल्लेख किया गया था. बाद में धोखेबाजों में से एक ने केमिकल इंजीनियर के साथ व्हाट्सएप पर चैट करना शुरू कर दिया, जिसने उसे मैसेजिंग ऐप पर विभिन्न समूहों में शामिल होने के लिए कहा गया. इसमें एडमिन ने अलग-अलग लिंक देकर उसे निवेश में मदद की.

अधिकारी ने कहा, जालसाजों में से एक ने खुद को प्रसिद्ध बैंक में शेयर और निवेश से जुड़ा एक वरिष्ठ अधिकारी बताया.  पीड़ित इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने 17 फरवरी से 24 अप्रैल के बीच 3.7 करोड़ रुपये का निवेश किया.

रिटर्न लेने की कोशिश में ठगी का हुआ एहसास

बाद में उन्हें पता चला कि शेयरों और आईपीओ में उनका निवेश बढ़कर 22 से 23 करोड़ रुपये हो गया है, अधिकारी ने बताया कि जब वह पैसे निकालने में असमर्थ रहे तो उसने दिए गए नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

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पीड़ित ने शनिवार को शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 (धोखाधड़ी), 420और 34 (सामान्य इरादा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.

 

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