पुणे के बिजनेसमैन ने ले ली पत्नी की जान, पुलिस को फोन कर खुद बुलाया घर

पुणे के खड़की इलाके में वैवाहिक विवाद ने भयावह रूप ले लिया. यहां 56 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी दिलीप नांबुरी कंदाथिल को पत्नी बिंदु कंदाथिल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद कंट्रोल रूम को फोन कर घटना की जानकारी दी. प्रारंभिक जांच में आर्थिक तनाव और पारिवारिक कलह को घटना की वजह बताया जा रहा है.  

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पुणे के बिजनेसमैन ने ले ली पत्नी की जान (Photo: representational image) पुणे के बिजनेसमैन ने ले ली पत्नी की जान (Photo: representational image)

ओमकार

  • पुणे,
  • 27 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 2:05 PM IST

महाराष्ट्र में पुणे के खड़की क्षेत्र में एक कारोबारी द्वारा अपनी पत्नी की कथित हत्या का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है. यहां 56 वर्षीय दिलीप नांबुरी कंदाथिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 53 वर्षीय पत्नी बिंदु कंदाथिल की घर के भीतर ही हत्या कर दी.

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, खुद आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही खड़की पुलिस स्टेशन की टीम चिखलवाड़ी स्थित ओरियन कॉम्प्लेक्स में उनके फ्लैट पर पहुंची. वहां बेडरूम में बिंदु कंदाथिल का शव मिला. प्राथमिकी के मुताबिक, दिलीप ने कथित तौर पर कंबल से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या की. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पिछले कुछ समय से गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था. रियल एस्टेट कारोबार में नुकसान होने के कारण उस पर भारी कर्ज हो गया था.

उसने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी अवसाद का इलाज करा रही थी और दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. आरोपी के अनुसार, पत्नी को इस बात का संदेह था कि वह अपनी पूर्व पत्नी, जिससे उसका तलाक हो चुका है, से संपर्क में है. इसी शक को लेकर घर में बार-बार झगड़े होते थे. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बताया कि इन लगातार विवादों के चलते वह मानसिक रूप से परेशान था और गुस्से में आकर उसने यह कदम उठा लिया.

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हालांकि, पुलिस सभी दावों की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल आरोपी के बयान के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है.  
 
 

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