बेल के बाद अब ओपन अरेस्ट में कर्नल पुरोहित, लगी रहेंगी कई पाबंदियां

2008 मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल से रिहा हो गए हैं. सेना के सुत्रों के मुताबिक पुरोहित की जान को आतंकियों से खतरा है. उन्होंने मुंबई में दक्षिणी कमान यूनिट (खुफिया शाखा) को वापस रिपोर्ट किया है. उन पर अनुशासनात्मक और सतर्कता (डीवी) प्रतिबंध जारी है, जिसका अर्थ है कि वह निलंबन के अधीन रहेंगे. उन्हें कोई भी सक्रिय ड्यूटी नहीं सौंपा जाएगी.

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ओपन अरेस्ट में 2008 मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ओपन अरेस्ट में 2008 मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित

केशवानंद धर दुबे

  • मुबंई,
  • 24 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 9:30 AM IST

2008 मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल से रिहा हो गए हैं. सेना के सूत्रों के मुताबिक पुरोहित की जान को आतंकियों से खतरा है. उन्होंने मुंबई में दक्षिणी कमान यूनिट (खुफिया शाखा) को वापस रिपोर्ट किया है. उन पर अनुशासनात्मक और सतर्कता (डीवी) प्रतिबंध जारी है, जिसका अर्थ है कि वह निलंबन के अधीन रहेंगे. उन्हें कोई भी सक्रिय ड्यूटी नहीं सौंपा जाएगी. उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध होंगें. यानि की कुल मिलाकर यह "ओपन अरेस्ट" होगा.

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ओपन अरेस्ट के दौरान लगेंगी पाबंदियां

ओपन अरेस्ट के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर कई पाबंदियां होंगी. यह उनकी यूनिट का कमांडिंग अधिकारी तय करेगा. उनकी सभी हरकतो पर नजर रखी जाएगी. किसी भी संभावित हमले और अप्रिय घटना को रोकने के लिए उनकी सभी गतिविधियों पर भारी सुरक्षा होगी. उन्हें सैन्य यूनिट में रहना होगा और वो किसी जनसभा में भाग नहीं ले सकेंगे. बिना इजाजत वो कहीं नहीं जा सकते.

बता दें कि डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन पैरा 349 के अनुसार निलंबन कि स्थिति में सैन्य अधिकारी को ओपन अरेस्ट की स्थिति में रखा जाता है.

फिलहाल रहेंगे निलंबन के तहत

'सुरक्षा खतरे' के चलते जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद सेना के अधिकारियों ने उन्हें पहरे में रखा. बता दें कि उन्हें 20 जनवरी 2009 को गिरफ्तारी के कारण निलंबित किया गया था. जेल से रिहा होने के बाद भी वह फिलहाल निलंबन के तहत रहेंगे. 

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बता दें कि पुरोहित नवी मुंबई के तलोजा जेल में नौ साल से बंद थे. इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिक रद्द कर दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी. वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

 

 

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