महाराष्ट्र: जेल से छूटे छेड़छाड़ के आरोपी के समर्थन में निकाला गया जुलूस, पीड़िता के घर के बाहर मनाया जश्न

महाराष्ट्र के उल्हासनगर शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. हाल ही में छेड़छाड़ के एक मामले में जेल से रिहा हुए आरोपी के समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और पीड़िता के घर के बाहर पटाखे फोड़ते हुए ढोल-ताशों के साथ खुलेआम जश्न मनाया.

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पीड़िता के घर के बाहर जश्न मनाया गया- (Photo: Representational) पीड़िता के घर के बाहर जश्न मनाया गया- (Photo: Representational)

मिथिलेश गुप्ता

  • उल्हासनगर (महाराष्ट्र),
  • 21 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 12:39 PM IST

महाराष्ट्र के उल्हासनगर शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. हाल ही में छेड़छाड़ के एक मामले में जेल से रिहा हुए आरोपी के समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और पीड़िता के घर के बाहर पटाखे फोड़ते हुए ढोल-ताशों के साथ खुलेआम जश्न मनाया. यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि पीड़िता और उसके परिवार के लिए भय का माहौल भी पैदा करती है.

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ये हैं आरोपी
जुलूस निकालने वाले आरोपियों की पहचान रोहित बिपिन झा, आशीष उर्फ सोनमणि झा, हंसु झा और बिट्टू यादव के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, 27 अप्रैल की रात उल्हासनगर के कैंप 2 स्थित रमाबाई टेकड़ी इलाके में इन चारों ने एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के बाद दो युवतियों के साथ जबरन छेड़छाड़ की थी. कपड़े फाड़ने और मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने आई थीं.

पीड़िता के घर के बाहर पटाखे फोड़े
पुलिस ने पहले मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. लेकिन आरोपी रोहित झा को अदालत से जमानत मिल गई, जिसके बाद जैसे ही वह आधारवाड़ी जेल से बाहर आया, समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और पीड़िता के घर के बाहर पटाखे फोड़कर और ढोल-ताशे बजाकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाईं.

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. डीसीपी सचिन गोरे ने जानकारी दी कि वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 74, 75, 76, 351(2)(3), 352, 115(2), 189(2), 190, 191(1)(3), 223, 285, शस्त्र अधिनियम की धारा 37(1)(3), 135, 142 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत 420/2025 और 704/2025 दो केस दर्ज किए हैं.

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