अनिल देशमुख का इस्तीफा, बॉम्बे HC के फैसले को SC में चुनौती देगी उद्धव सरकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार सुबह ही निर्देश दिया था कि इन आरोपों की जांच सीबीआई करे. सीबीआई को अगले पंद्रह दिनों में एक शुरुआती रिपोर्ट देनी होगी, इसी के बाद ये तय होगा कि अनिल देशमुख पर FIR दर्ज होगी या नहीं.

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अनिल देशमुख (फाइल फोटो) अनिल देशमुख (फाइल फोटो)

राजदीप सरदेसाई

  • मुंबई,
  • 05 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 9:04 PM IST
  • बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC जाएगी महाराष्ट्र सरकार
  • प्रफुल्ल पटेल से मिलने के लिए अनिल देशमुख दिल्ली निकले

'100 करोड़ की वसूली' के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच का फैसला सुनाया, वैसे ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया. फैसला आते ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी पैरवी करेंगे. वहीं अनिल देशमुख भी कोर्ट में एक अपील दायर करेंगे. बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख, कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल से मिलने के लिए दिल्ली निकल चुके हैं. 

15 दिन के अंदर लिख सकती है FIR

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बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा ऐसे वक्त हुआ है, जब महाराष्ट्र सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था. हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी और 15 दिन के अंदर एफआईआर लिखी जा सकती है. ऐसे में अगर बतौर गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम एफआईआर में आता तो सरकार की और फजीहत होती.

आपको बता दें कि '100 करोड़ वसूली' के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार सुबह ही निर्देश दिया था कि इन आरोपों की जांच सीबीआई करे. सीबीआई को अगले पंद्रह दिनों में एक शुरुआती रिपोर्ट देनी होगी, इसी के बाद ये तय होगा कि अनिल देशमुख पर FIR दर्ज होगी या नहीं.

 

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