‘समाज का डर, नौकरी गई, कोई सहारा भी नहीं...’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला को दी गर्भपात की मंजूरी

महिला ने कोर्ट से कहा कि उसके माता-पिता को उसकी गर्भावस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर उन्हें पता चला, तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे. इससे वह पूरी तरह अकेली हो जाएगी और किसी का सहारा नहीं मिलेगा. महिला ने बताया कि उसने कुछ महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी, और अब नई नौकरी ढूंढने की बजाय गर्भपात के लिए मुंबई और पुणे के डॉक्टरों के चक्कर काट रही है.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला को गर्भपात की इजाजत दी (प्रतीकात्मक तस्वीर) बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला को गर्भपात की इजाजत दी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

विद्या

  • मुंबई,
  • 24 जून 2025,
  • अपडेटेड 8:44 PM IST

मुंबई में एक 31 साल की महिला को अनचाहा गर्भ ठहर जाने के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे गर्भपात (MTP) की अनुमति दी है. महिला ने बताया कि उसने गर्भ से बचने के लिए गर्भनिरोधक उपाय अपनाया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और वह गर्भवती हो गई. महिला ने कोर्ट को बताया कि अब वह उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में नहीं है, जिससे उसे यह गर्भ ठहरा है, और इस वजह से उसे काफी मानसिक तनाव हो रहा है. वह यह गर्भ नहीं रखना चाहती.

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महिला ने कोर्ट से कहा कि उसके माता-पिता को उसकी गर्भावस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर उन्हें पता चला, तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे. इससे वह पूरी तरह अकेली हो जाएगी और किसी का सहारा नहीं मिलेगा.

महिला ने बताया कि उसने कुछ महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी, और अब नई नौकरी ढूंढने की बजाय गर्भपात के लिए मुंबई और पुणे के डॉक्टरों के चक्कर काट रही है.

कोर्ट ने कहा- महिला का फैसला समझदारी भरा है

जजों ने महिला से बात करके समझा कि वह अपनी मर्जी से और पूरी समझदारी के साथ गर्भपात करना चाहती है. कोर्ट ने माना कि वह बेहद परेशान है और उसके पास कोई सहारा भी नहीं है. महिला ने बताया कि उसके पार्टनर ने भी कोई मदद नहीं की, जबकि वही इस स्थिति का जिम्मेदार है.

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कोर्ट में पहुंचा पूर्व पार्टनर, दी मदद की पेशकश

कोर्ट ने महिला से उसके पुराने साथी को बुलाने को कहा. जब वह कोर्ट में आया, तो उसने महिला को एक लाख रुपये देने की बात कही, ताकि वह मेडिकल और कानूनी खर्च उठा सके. उसने यह भी कहा कि अगर महिला चाहे, तो वह उसे अस्पताल भी लेकर जाएगा और उसके साथ रहेगा.

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