महाराष्ट्र: चुनाव आयोग ने महायुति को दिया झटका, ‘लाडकी बहिन’ योजना की एडवांस पेमेंट पर लगाई रोक

महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए 'लाड़की बहिन' योजना के तहत जनवरी महीने का एडवांस भुगतान रोकने का आदेश दिया है. आयोग ने साफ किया कि नियमित लाभ दिए जा सकते हैं, लेकिन एडवांस पेमेंट और नए लाभार्थियों का चयन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

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मकर संक्रांति से पहले ₹3000 देने की तैयारी पर चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति (Photo-ITG) मकर संक्रांति से पहले ₹3000 देने की तैयारी पर चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति (Photo-ITG)

मुस्तफा शेख

  • मुंबई,
  • 12 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 7:59 PM IST

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों की आहट और लागू आचार संहिता (Model Code of Conduct) के बीच राज्य चुनाव आयोग ने महायुति सरकार को बड़ा झटका दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन' योजना के तहत लाभार्थियों को जनवरी महीने का एडवांस भुगतान नहीं किया जा सकता.

दरअसल, ऐसी खबरें थीं कि सरकार मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी से पहले महिलाओं के खातों में दिसंबर और जनवरी, दोनों महीनों की किस्त (कुल 3000 रुपये) एक साथ जमा करने वाली है.

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इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था. आयोग ने निर्देश दिया है कि योजना के पुराने और नियमित लाभ तो जारी रहेंगे, लेकिन आचार संहिता के दौरान किसी भी सूरत में 'एडवांस पेमेंट' नहीं दिया जाएगा.

नए लाभार्थियों के चयन पर भी पाबंदी

मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने साफ किया कि 4 नवंबर 2025 से लागू आचार संहिता के नियमों के तहत केवल वही काम जारी रह सकते हैं जो चुनाव घोषणा से पहले शुरू हो चुके थे.

यह भी पढ़ें: 'लाडकी बहीण योजना का गलत संदर्भ लिया तो घर बैठना पड़ेगा...', फडणवीस की विधायकों को चेतावनी

आयोग के आदेशानुसार, सरकार न तो एडवांस पैसा बांट सकती है और न ही इस दौरान योजना के लिए नए लाभार्थियों का चयन कर सकती है. इस फैसले से सरकार की संक्रांति पर महिलाओं को लुभाने की योजना पर पानी फिर गया है.

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