भीमा कोरेगांव हिंसाः गौतम नवलखा के मामले में SC ने दिल्ली HC के आदेश पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने दिल्ली और मुंबई में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

संजय शर्मा / अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 02 जून 2020,
  • अपडेटेड 8:23 PM IST

  • हाईकोर्ट ने मांगे थे एनआईए कोर्ट में चल रही कार्यवाही के रिकॉर्ड
  • एनआईए ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका

भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा गिरफ्तार चल रहे हैं. गौतम नवलखा ने खुद को दिल्ली से मुंबई ले जाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने में एनआईए ने जल्दबाजी दिखाई.

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नवलखा की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली और मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है. एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को भी नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. एनआईए की याचिका पर अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी. गौरतलब है कि गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 मई को एनआई विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा था.

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दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनआईए ने 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. गौरतलब है कि नवलखा को एनआईए की विशेष अदालत ने 22 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. बता दें कि हिंसा के इस मामले में संलिप्तता के आरोप में नवलखा के अलावा चार अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया था.

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