कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद की अग्रिम ज़मानत मंजूर कर ली है. आरिफ मसूद ने आईपीसी सेक्शन 153 ए और कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 438 के तहत आरोपी बनाए जाने पर अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर 25 नवंबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करके आदेश सुरक्षित किया था. आरिफ मसूद ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया था जिसके बाद उन पर यह मामले दर्ज किए गए थे. 29 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे.
आपको बता दें कि आरिफ मसूद ने 29 अक्टूबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में एक बड़े प्रदर्शन की अगुवाई की थी जिसमें हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग के सभी नियम दरकिनार करते हुए लोगों ने काफी देर तक फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया था.
इसके बाद आरिफ मसूद समेत 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. इसी मामले में बुधवार को एक और एफआईआर दर्ज की गई. आरिफ मसूद के खिलाफ धारा 153 के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई.
दरअसल भोपाल में हुए प्रदर्शन के बाद से ही मध्यप्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ था. प्रदर्शन के अगले ही दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया था इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रवीश पाल सिंह