रांची हाईकोर्ट से लालू यादव को नहीं मिली राहत, 12 जुलाई को अगली सुनवाई

लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की. अगली तारीख को बचाव पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा.

Advertisement
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (फाइल फोटो) आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • रांची,
  • 05 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 12:23 PM IST

चारा घोटाला मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की. अगली तारीख को बचाव पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा. लालू यादव चारा घोटाला मामले में रांची की एक जेल में बंद हैं.

Advertisement

इस साल 29 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई. एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था. अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन साल और पांच अन्य को चार वर्षों की सजा सुनाई.

सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था.

सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इनमें से 14 चारे की सप्लाई करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे. सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया दिया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement