J-K हाई कोर्ट ने क्यों दिया फेसबुक इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश?

विवेक सागर ने अपनी शिकायत में बताया था कि फेसबुक पर एक विज्ञापन के जरिए उसके साथ 20,700 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई.

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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का निर्देश (फाइल फोटो) जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का निर्देश (फाइल फोटो)

सुनील जी भट्ट

  • श्रीनगर,
  • 21 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:11 AM IST
  • फेसबुक इंडिया हेड के खिलाफ दर्ज होगा केस
  • JK हाई कोर्ट ने जांच करने का दिया आदेश

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने फेसबुक इंडिया हेड व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट के जस्टिस डीएस ठाकुर ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की साइबर सेल शाखा एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करे. हाई कोर्ट ने जम्मू निवासी विवेक सागर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के साइबर सेल इंचार्ज को यह निर्देश दिया है.  

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विवेक सागर ने अपनी शिकायत में बताया था कि फेसबुक पर एक विज्ञापन के जरिए उसके साथ 20,700 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई. पीड़ित ने जम्मू-कश्मीर साइबर पुलिस सेल को शिकायत में कहा कि फेसबुक, बजाज फाइनेंस व क्वाड्रेंट टेलीवेंचर व अन्य ने इंटरनेट व एसएमएस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए उससे 20,700 रुपये की लूट की है. इसलिए यह आईपीसी और आईटी एक्ट, 2000 का मामला बनता है. 

पीड़ित की ओर से एडवोकेट दीपक शर्मा ने हाई कोर्ट को बताया कि पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस के साइबर सेल में गया था लेकिन पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद पीड़ित ने स्थानीय कोर्ट का रूख किया.

आरोपितों के खिलाफ 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की. हालांकि कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का अंतिम फैसला पुलिस अधिकारियों पर छोड़ दिया. पीड़ित ने स्थानीय कोर्ट के इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. 

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