प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की करीब 12 करोड़ रुपये की संपत्ति सीज कर दी है. संपत्ति सीज किए जाने को लेकर जम्मू-कश्मीर के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पिता वकीलों के संपर्क में हैं और आधारहीन आरोपों के खिलाफ लड़ाई करेंगे.
फारूक अब्दुल्ला के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिता की संपत्ति सीज किए जाने की खबरें आने के बाद शनिवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट कर डाले. उमर ने कहा कि डॉ. अब्दुल्ला अपने वकीलों के संपर्क में हैं और एक ही स्थान पर इन सभी आधारहीन आरोपों के खिलाफ लड़ेंगे. कानून की अदालत में, जहां सभी को निर्दोष माना जाता है और मीडिया की अदालत या बीजेपी नियंत्रित सोशल मीडिया की अदालत के विपरीत निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है.
उमर अब्दुल्ला ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसमें से ज्यादातर 1970 के दशक की पैतृक संपत्ति है और इनमें से सबसे नई संपत्ति का निर्माण 2003 में हुआ. ऐसे में जब्ती का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वे जांच के दौरान "अपराध" की कार्रवाई को साबित करने में नाकाम रहे हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा, 'मेरे पिता ने जेकेसीए केस में चल रही जांच में उनकी संपत्तियों के जब्त किए जाने के संबंध में मीडिया रिपोर्टों को देखा है. आश्चर्यजनक रूप से मीडिया को जब्ती के बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि उसे कोई आधिकारिक नोटिस या दस्तावेज नहीं मिला था.'
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज शनिवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति सीज कर दी है. ईडी की ओर से जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से संबंधित 3 घर, 2 प्लॉट और 1 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच की गई है. इसकी कीमत बाजार में करीब 12 करोड़ रुपये है.
ईडी की ओर से कहा गया है कि जांच एजेंसी ने फारूक अब्दुल्ला की कुल छह संपत्तियों को अटैच किया है जिसमें 3 आवासीय घर, एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, और दो भूखंड शामिल हैं. यह कार्रवाई जेके क्रिकेट घोटाले से संबंध में की गई है.
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