J-K: मुफ्ती सरकार ने तय की शादी में मेहमानों की संख्या, पटाखे और लाउडस्पीकर भी बंद

जम्मू-कश्मीर का यह आदेश 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगा. इसके साथ ही सरकार ने निजी या सरकारी कार्यक्रम में पटाखों और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगा दी है. साथ ही इन्वेटशन कार्ड के साथ दी जाने वाली मिठाई पर भी रोक लगा दी गई है.

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जम्मू-कश्मीर सरकार का आदेश जम्मू-कश्मीर सरकार का आदेश

संदीप कुमार सिंह

  • श्रीनगर,
  • 21 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 4:02 PM IST

मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की सरकार ने एक आदेश जारी कर शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या को नियमित कर दिया है. सरकार के आदेश के अनुसार लड़की वाले कुल 500 और लड़के वाले कुल 400 लोगों को ही शादी में आमंत्रित कर सकते हैं. वहीं छोटे कार्यक्रमों में यह संख्या 100 तक नियमित कर दी गई है.

जम्मू-कश्मीर में यह आदेश 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगा. इसके साथ ही सरकार ने निजी या सरकारी कार्यक्रम में पटाखों और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगा दी है. साथ ही इन्वेटशन कार्ड के साथ दी जाने वाली मिठाई और ड्राईफ्रूट्स देने पर भी रोक लगा दी गई है.

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