महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की पासपोर्ट का मामला अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट पहुंच गया है. महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपने पासपोर्ट से जुड़े मामले को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इल्तिजा मुफ्ती की ओर से जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि छह महीने पहले अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन दिया था.
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि छह महीने पहले अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन किया था. उन्होंने ये भी कहा है कि अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए उनके आवेदन पर छह महीने बाद भी सीआईडी वेरिफिकेशन तक पूरा नहीं किया गया है जिसकी वजह से मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.
इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण को लेकर याचिका दायर की है जिसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ ही केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया है. अपनी याचिका में इल्तिजा ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देरी की जा रही है जो कानून के शासन के खिलाफ है. याचिका में ये भी कहा गया है कि आवेदन पर निर्णय को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की सनक पर नहीं छोड़ा जा सकता.
याचिका में 30 दिन के भीतर पासपोर्ट का नवीनीकरण किए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की निष्क्रियता भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है. गौरतलब है कि इल्तिजा के पासपोर्ट की वैधता 2 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई थी. इल्तिजा के मुताबिक उन्होंने अपना पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए 8 जून 2022 को ही आवेदन कर दिया था.
गौरतलब है कि इल्तिजा मुफ्ती ने इससे पहले पासपोर्ट के नवीनीकरण में देरी के लिए संबंधित एजेंसियों पर हमला बोलते हुए कहा था कि विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है. इसे एजेंसियों की जांच के चलते अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता है. इल्तिजा ने दावा किया था कि सरकार को किसी भी आवेदक को पासपोर्ट देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है.
कमलजीत संधू / अशरफ वानी