हरियाणा सरकार के अनुसार, जंगल की पहली शर्त यह है कि जंगल कम से कम पांच हेक्टेयर का होना चाहिए. यदि कोई क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड में पहले से जंगल है, तो वह कम से कम दो हेक्टेयर के क्षेत्र में हो सकता है. दूसरी शर्त है कि उस जमीन की कैनेपी डेन्सिटी कम से कम 0.4 यानी 40% होनी चाहिए.