हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले को लेकर बनी 31 सदस्यीय कमेटी ने महापंचायत के दौरान अपना फैसला सुनाया. कमेटी के अध्यक्ष जन्नारायण ने बताया कि हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारी विशेषकर डीजीपी को पद से हटाया जाए. DGP के हटने के बाद ही पोस्टमार्टम और आगे के कदमों पर कोई निर्णय लिया जाएगा.
महापंचायत ने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कमेटियां गठित की जाएंगी, जो प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगी. कमेटी का उद्देश्य है कि चंडीगढ़ प्रशासक को भी ज्ञापन सौंपा जाए, और जरूरत पड़ने पर देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाए. महापंचायत ने कहा कि ये लड़ाई दलित समाज के लिए शहीद हुए IPS के सम्मान की है, और इसे दलित समाज ही आगे बढ़ाएगा.
वहीं, IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में पुलिस ने उनकी पत्नी अमनीत पी. कुमार की शिकायत के बाद FIR में SC/ST (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम की एक और धारा जोड़ दी है. अमनीत ने पुलिस को पत्र लिखा था कि FIR में पहले से शामिल SC/ST एक्ट की कमजोर धाराओं को सही धारा से बदलना चाहिए. उन्होंने विशेष रूप से धारा 3(2)(v) का हवाला दिया, जो उनके अनुसार इस मामले के लिए उपयुक्त धारा है.
IPS सुसाइड केस में गठित 6 सदस्यीय SIT का नेतृत्व कर रहे चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि FIR में धारा 3(2)(v) जोड़ी गई है. पूरन कुमार के परिवार ने अभी तक अपनी मांगें पूरी होने तक पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी है.
हरियाणा सरकार ने शनिवार को रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया था, ये वही पुलिसकर्मी थे जिनके खिलाफ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की पत्नी ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी.
शनिवार को जारी एक संक्षिप्त आधिकारिक आदेश में आईपीएस अधिकारी सुरिंदर सिंह भोरिया को रोहतक का नया एसपी नियुक्त किया गया और उन्होंने अपनी नई तैनाती का कार्यभार संभाल लिया. आदेश में कहा गया कि बिजारनिया की तैनाती का आदेश अलग से जारी किया जाएगा.
अमन भारद्वाज