हरियाणा के DGP केपी सिंह का विवादित बयान, कहा- रेपिस्ट को जनता मार सकती है गोली, कानून देता है अधिकार

हरियाणा के डीजीपी डॉ. केपी सिंह एक बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं. डीजीपी के मुताबिक अगर अपराधी रेप जैसी वारदात को अंजाम देता है या फिर किसी संपत्ति को जलाता है तो आम आदमी को भी ऐसे अपराधी को जान से मारने का अधिकार है.

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अमित कुमार दुबे / सतेंदर चौहान

  • चंडीगढ़,
  • 27 मई 2016,
  • अपडेटेड 11:46 AM IST

हरियाणा के डीजीपी डॉ. केपी सिंह एक बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं. डीजीपी के मुताबिक अगर अपराधी रेप जैसी वारदात को अंजाम देता है या फिर किसी संपत्ति को जलाता है तो आम आदमी को भी ऐसे अपराधी को जान से मारने का अधिकार है.

पुलिस के कार्यक्रम में डीजीपी का बयान
डीजीपी जींद में पंचायती राज और पुलिस के कार्यक्रम में बोल रहे थे. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आगे से कोई ऐसा आंदोलन प्रदेश में होता है तो, उपद्रवियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो वर्दी पहनी है, उसकी ड्यूटी बनती है. लेकिन आम आदमी भी इस प्रकार के मामलों में अपराधी की हत्या कर सकता है. डीजीपी की मानें तो ऐसे मामलों में कानून अधिकार देता है कि वो मारने की कोशिश करने वाले की जान ले ले.

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हरियाणा में अपराध बढ़ने से पुलिस-प्रशासन परेशान
दरअसल हरियाणा में पिछले कुछ समय के अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने की मिली है, पुलिस और प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं. वहीं जाट आरक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस-प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई थी. पुलिस पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं. लेकिन डीजीपी का अपराध रोकने के लिए ताजा बयान ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है.

जाट आंदोलन के बाद हरियाणा से डीजीपी बने केपी सिंह
डीजीपी डॉ. के पी सिंह 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें जाट आंदोलन के बाद हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया है. जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल थे, जिन्हें मामले को सही से हैंडल नहीं करने की वजह से आंदोलन के बाद पद से हटा दिया गया था और फिर केपी सिंह को डीजीपी नियुक्त किया गया.

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