किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये का अनुदान, इस तारीख तक कर दें आवेदन

खट्टर सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख रुपये तक अनुदान दे रही है. इस अनुदान के लिए आवेदन करने वाले किसानों के पास परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज सरल पोर्टल पर अपलोड करना होगा. 

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 1:51 PM IST

खेती-किसानी में किसान सबसे ज्यादा मशीनरी की कमी का सामना करता है. कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों और यंत्रों की उपलब्धता नहीं होने के चलते किसान फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक सही वक्त पर नहीं कर पाता है. किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार की तरफ से खेती की मशीनों पर अनुदान दिया जाता है. हरियाणा सरकार भी किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने के लिए आर्थिक तौर पर मदद करती है. इसी कड़ी में खट्टर सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.

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3 लाख रुपये तक का आवेदन

हरियाणा सरकार प्रदेश में अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टरों पर 3 लाख रुपये तक अनुदान दे रही है. अनुदान पाने के लिए  http://saralharyana.gov.in पर 10 जनवरी, 2023 तक आवेदन करें. आवेदन करने वाले किसानों के पास  परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज सरल पोर्टल पर अपलोड करना होगा. 

55 तरह के कृषि यंत्रों पर भी अनुदान

हरियाणा सरकार 55 तरह के कृषि यंत्रों पर भी अनुदान दे रही है. इन यंत्रों के लिए भी किसान हरियाणा सरकार की वेबसाइट  http://saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकता है. अब खट्टर सरकार अनुसूचित जाति के किसानों एस.बी. 89 स्कीम के तहत 35hp का नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान पर दे रही है. सरकार ने कुछ शर्तें और पात्रता भी निर्धारित की है, जिसके आधार पर ही लाभार्थी का चयन किया जाएगा. इस ट्रैक्टर का उपयोग कर किसान अपने खेती के कामों को पूरा कर सकेगा. साथ ही आगे चलकर वह इन ट्रैक्टरों के माध्यम से दूसरे किसानों की मदद कर भारी मुनाफा भी कमा सकता है.

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