2 वोटर आईडी मामला: MP-MLA कोर्ट पहुंचा गौतम गंभीर का केस

गौतम गंभीर के 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का मामला तीस हजारी कोर्ट से महानगर मजिस्ट्रेट के एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है. चूंकि गंभीर अब पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं और इस केस की सुनवाई तीस हजारी महानगर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

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बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (फाइल फोटो) बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (फाइल फोटो)

सना जैदी / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 31 मई 2019,
  • अपडेटेड 11:50 AM IST

गौतम गंभीर के 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का मामला तीस हजारी कोर्ट से महानगर मजिस्ट्रेट के एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है. चूंकि गंभीर अब पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं और इस केस की सुनवाई तीस हजारी महानगर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. महानगर मजिस्ट्रेट के एमपी/एमएलए कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी.

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बता दें कि इससे पहले 13 मई को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गौतम गंभीर के 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी से साक्ष्य मुहैया कराने के लिए कहा था. आतिशी ने गौतम गंभीर के खिलाफ दो वोटर कार्ड रखने की एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि गौतम गंभीर के पास दो अलग-अलग क्षेत्रों (करोल बाग और राजेंद्र नगर) से दो अलग वोटर कार्ड हैं. यह शिकायत तीस हजारी अदालत में धारा 155(2) के तहत दर्ज कराई गई थी.

तीस हजारी कोर्ट ने आतिशी को कोर्ट में पेश होकर इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज और बयान दर्ज करने के लिए 31 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे. अब मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी.

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आतिशी ने अपनी शिकायत में कहा था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दो जगह से वोट नहीं दे सकता. धारा 31 के तहत कोई व्यक्ति अगर दो जगह से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराता है तो उसे एक साल तक की सजा दी जा सकती है.

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