कोरोना: एक साल बाद खुले जमात की मरकज बिल्डिंग के ताले, थाने में नाम देने के बाद 50 लोगों ने की इबादत

दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी मरकज़ का ताला खोलने के लिए जारी सुनवाई के बीच दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड को को बड़ी राहत दी थी. न्यायालय ने शबे बरात और रमज़ान को देखते हुए शर्तों के साथ तबलीगी जमात के मरकज़ का ताला खोले जाने की इजाज़त दे दी थी. 

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पिछली साल कोरोना के मामले सामने आने के बाद तबलीगी जमात मरकज सुर्खियों में आया था. (फाइल फोटो) पिछली साल कोरोना के मामले सामने आने के बाद तबलीगी जमात मरकज सुर्खियों में आया था. (फाइल फोटो)

तनसीम हैदर

  • नई दिल्ली,
  • 30 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 11:37 AM IST
  • कोरोना के चलते पिछले साल मरकज पर लगा था ताला 
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी शब-ए-बारात के लिए मरकज खोेलने की अनुमति 
  • सिर्फ़ 50 लोगों के प्रवेश को इजाजत 

पिछले साल कोरोना वायरस के दौरान सुर्खियों में आए तबलीगी जमात मरकज को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद शबे बरात के मौके पर पचास लोगों ने मरकज में इबादत की. इस दौरान मरकज के बाहर पुलिस वालों का पहरा था जिन लोगों की लिस्ट इबादत के लिए मरकज़ की तरफ से थाने में दी गई थी उन लोगों के नाम और पहचान की तस्दीक करने के बाद ही उन्हें इबादत के लिए मरकज में जाने की इजाजत दी गई.

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी मरकज़ का ताला खोलने के लिए जारी सुनवाई के बीच दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड को को बड़ी राहत दी थी. न्यायालय ने शबे बरात और रमज़ान को देखते हुए शर्तों के साथ तबलीगी जमात के मरकज़ का ताला खोले जाने की इजाज़त दे दी थी. पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के वकीलों के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इजाज़त दी कि जल्द ही रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और उससे पहले शबे बरात भी आने वाली है जिसमें मुसलमान विशेष रूप से प्रार्थना और इबादत करते हैं. 

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हालांकि अदालत ने इजाज़त देते हुए तबलीगी जमात के मरकज़ में मात्र 50 लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी और उनके नाम व पते स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए थे. यह नाम उस स्थानीय थाना इंचार्ज के यहां जमा कराने थे जहां से अनुमति पत्र जारी होना था. 


बता दें कि केंद्र का पक्ष रखते हुए वकीलों ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए बुधवार को फिर न्यायालय से वक़्त मांगा जबकि दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के वकीलों ने रमज़ान का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई का आग्रह किया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अब 12 अप्रैल की तारीख तय की है. गौरतलब है कि पिछले साल मार्च के महीने में कोरोना महामारी का हवाला देते हुए प्रशासन ने तबलीगी मरकज की तालाबंदी कर दी थी.

 

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