NGO Case: FCRA लाइसेंस मामले में राहत देने से SC का इनकार, कहा- पहले सरकार के सामने अपनी बात रखें

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने अपनी दलील रखी. केंद्र ने कहा कि 11000 एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए आवेदन दिया था और उनके लाइसेंस रिन्यू भी किए गए. कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को नोट किया.

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सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 25 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 4:22 PM IST
  • सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर आएं: SC
  • कोर्ट ने कहा- नीतिगत मामलों में सरकार ही कार्रवाई करे

विदेशी चंदे के लिए 6,000 से ज्यादा NGO के FCRA लाइसेंस रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गैर सरकारी संगठनों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने इन एनजीओ को सुरक्षा देने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया.

सुनवाई के दौरान एनजीओ की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीओ अपने लाइसेंस रिन्यू करने के लिए केंद्र सरकार के सामने बात रखें. केंद्र आपके सुझावों और दलीलों पर अपने विवेक के मुताबिक कानून के तहत फैसला ले.

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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने अपनी दलील रखी. केंद्र ने कहा कि 11000 एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए आवेदन दिया था और उनके लाइसेंस रिन्यू भी किए गए. कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को नोट किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में कोर्ट फिलहाल मामले में दखल नहीं देना चाहता. सरकार को ही इस नीतिगत मामले में कार्रवाई करनी चाहिए. इसलिए पहले आप सरकार के पास जाएं और वहां की कार्रवाई से असंतुष्ट होने के बाद यहां आएं. इसके बाद ही कोर्ट में सुनवाई होगी.

 

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