शारदा घोटाला: हाईकोर्ट ने संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज की

कोलकाता हाईकोर्ट ने SEBI से काम निकालने की एवज में शारदा ग्रुप के अध्यक्ष सुदीप्त सेन से पैसे लेने के आरोपी संधीर अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी. जस्टिस शुभ्रकमल मुखर्जी और जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी की खंडपीठ ने अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 24 फरवरी 2015,
  • अपडेटेड 9:17 PM IST

कोलकाता हाईकोर्ट ने SEBI से काम निकालने की एवज में शारदा ग्रुप के अध्यक्ष सुदीप्त सेन से पैसे लेने के आरोपी संधीर अग्रवाल की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी. जस्टिस शुभ्रकमल मुखर्जी और जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी की खंडपीठ ने इस बाबत फैसला लिया.

अग्रवाल के वकील ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल को फंसाया गया है. अग्रवाल के वकील ने कहा कि कथित धन वसूली के कारोबार को लेकर सेबी के साथ सेन का विवाद उनके मुवक्किल से संपर्क में आने से बहुत पहले शुरू हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि शारदा घोटाले की बाबत सेबी की ओर से पेश की गई रिपोर्टों में अग्रवाल के नाम का जिक्र नहीं है.

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सीबीआई के वकील ने यह दावा करते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया कि मामले में अग्रवाल की संलिप्तता के सबूत हैं और कुछ सेबी अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि अभी अग्रवाल को जमानत देने से जांच बाधित होगी.

इनपुट: भाषा

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