राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की बायोपिक के खिलाफ याचिका खारिज

याचिका में कहा गया है कि जमानत पर जेल से बाहर आया एक बलात्कार का आरोपी सैनिक इस किरदार को निभा रहा है.

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दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट

रणविजय सिंह / पूनम शर्मा

  • नई द‍िल्ली,
  • 10 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 3:00 AM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पर आधारित बायोपिक की शूटिंग रोकने की मांग को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. जसवंत सिंह रावत को 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया था.

याचिका में कहा गया है कि जमानत पर जेल से बाहर आया एक बलात्कार का आरोपी सैनिक इस किरदार को निभा रहा है. इसके अलावा बायोपिक बनाने के लिए न तो रक्षा मंत्रालय से अनुमति ली गई है और न ही जसवंत सिंह रावत के परिवार से इजाजत ली गई है. इसलिए फिल्म की शूटिंग को रोक दिया जाए.

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हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की गुंजाइश को ही खारिज करते हुए कहा कि यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है कि किस फिल्म में कौन सा किरदार कौन निभाएगा. क्योंकि इस पर कोई कानून नहीं है. हालांकि याचिकाकर्ता को रक्षा मंत्रालय के सामने अपनी बात रखने की सलाह हाईकोर्ट ने जरूर दी.

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