कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, बसें क्या हवा में खड़ी करेंगे?

कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो क्या जो बसें आप खरीद रहे हैं वह हवा में उड़ेंगे या फिर जमीन पर ही खड़ी होंगी. कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए सरकार को कहा कि बसों को खरीदने से पहले उनकी पार्किंग की व्यवस्था करें. अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो कोर्ट सरकार के पास किए गए टेंडर्स पर रोक लगा देगी.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

पूनम शर्मा / राहुल विश्वकर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 08 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 5:04 AM IST

राजधानी दिल्ली में पार्किंग की कितनी समस्या है अगर आपके पास एक अदद कार है तो इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं. सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए बसों की खरीद के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है.

कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो क्या जो बसें आप खरीद रहे हैं वह हवा में उड़ेंगे या फिर जमीन पर ही खड़ी होंगी. कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए सरकार को कहा कि बसों को खरीदने से पहले उनकी पार्किंग की व्यवस्था करें. अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो कोर्ट सरकार के पास किए गए टेंडर्स पर रोक लगा देगी.

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दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट कांग्रेस नेता अजय माकन की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस याचिका में कहा गया है कि राजधानी में बसों की संख्या बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी यानी ईपीसीए सभी बस डिपो में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण करने की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रही है.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि 1000 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए उसमें टेंडर निकाल दिया है लेकिन पार्किंग के लिए कोई इंतजाम नहीं होने से हाई कोर्ट बेहद नाराज दिखा.

कोर्ट ने कहा की बसें खरीदना आलू खरीदने जैसा नहीं है. राजधानी में पार्किंग की पहले से ही इतनी दिक्कत है. ऐसे में सरकार इन 1000 नई बसों को कहां पर खड़ी करेगी. कोर्ट ने सरकार को बसों की खरीद और पार्किंग की व्यवस्था पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिस पर अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी.

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