दिल्ली: NDMC ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने का आदेश 30 अप्रैल तक बढ़ाया, पहले 31 जनवरी तक लागू था आदेश

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने निजी वाहनों के प्रयोग में कमी लाने को लेकर पार्किंग शुल्क बढ़ाने का आदेश अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. पहले NDMC ने इसे 31 जनवरी तक लागू रहने की बात कही थी.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 31 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:47 PM IST

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने निजी वाहनों के प्रयोग में कमी लाने को लेकर पार्किंग शुल्क बढ़ाने का आदेश अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. पहले NDMC ने इसे 31 जनवरी तक लागू रहने की बात कही थी. अधिकारियों ने बताया कि नगर निकाय ने दिल्ली में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP II) प्रतिबंधों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है.

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39 साइटों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया गया था
पिछले साल नवंबर में NDMC द्वारा प्रबंधित 39 साइटों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया गया था. इसके बाद पार्किंग ठेकेदारों द्वारा प्रबंधित शेष 91 साइटों के लिए शुल्क दोगुना कर दिया गया. एक अधिकारी के मुताबिक, बढ़ी हुई दरें 31 जनवरी तक लागू रहने वाली थीं, लेकिन अब 30 अप्रैल तक या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा GRAP II आदेश वापस लेने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेंगी.

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण दो के तहत स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और उसके आसपास होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों और डीजल जनरेटर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

GRAP को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार चरणों के अंतर्गत बांटा गया है. 'खराब' वायु गुणवत्ता (AQI 201-300) के मामले में स्टेज एक; 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता (AQI 301-400) के लिए स्टेज दो; 'गंभीर' वायु गुणवत्ता के लिए स्टेज तीन (AQI 401-450); और स्टेज चार 'गंभीर प्लस' (AQI >450) के लिए है.

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