कूड़ा मुक्त दिल्ली के लिए MCD ने RWA से मिलाया हाथ, साइन किया MOU

दिल्ली नगर निगम ने 69 जीरो वेस्ट कॉलोनियों की लिस्ट जारी करने के बाद अगले ही दिन कूड़ा मुक्त दिल्ली के लिए एक और बड़ी पहल की है. एमसीडी ने सहभागिता योजना को लेकर आरडब्ल्यूए के एसोसिएशन ऊर्जा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं.

Advertisement
एमसीडी ने आरडब्ल्यूए से किया समझौता (फाइल फोटो) एमसीडी ने आरडब्ल्यूए से किया समझौता (फाइल फोटो)

राम किंकर सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 09 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 7:16 AM IST

दिल्ली नगर निगम ने जीरो वेस्ट कॉलोनियों की लिस्ट जारी करने के अगले ही दिन कूड़ा मुक्त शहर के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. एमसीडी ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जीरो वेस्ट कॉलोनियों की संख्या सौ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. एमसीडी ने इस दिशा में अब एक और बड़ा कदम उठाया है.

एमसीडी ने 'सहभागिता' योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अब आरडब्ल्यूए के साथ हाथ मिला लिया है. एमसीडी ने 'को-यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन' (ऊर्जा) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. गौरतलब कि ऊर्जा, दिल्ली के करीब 2500 आरडब्ल्यूए का एक संघ है. इस समझौते को लेकर एमसीडी ने बताया है कि कर संग्रह दक्षता बढ़ाने के लिए आरडब्ल्यूए की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.

Advertisement

इस समझौते के तहत ऊर्जा, आरडब्ल्यूए और उनके अधीन आवास की लिस्ट बनाकर निगम को उपलब्ध कराने के लिए काम करेगा. दिल्ली नगर निगम संबंधित आरडब्ल्यूए के फोलियो के तहत प्रोत्साहन राशि रखने के लिए एक एस्क्रो खाता बनाएगा और एक सहभागिता सेल का भी गठन करेगा जिसे संपत्ति कर विभाग के अधिकारी पूरे जोन में पात्र आरडबल्यूए की हर संभव सहायता के लिए नियुक्त किया जाएगा.

एमसीडी अपने वेब पोर्टल पर सहभागिता के तहत आरडब्ल्यूए के पंजीकरण के लिए परेशानी मुक्त ऑनलाइन प्रणाली सुनिश्चित करेगी. गीला कचरा निस्तारित करने के लिए एमसीडी की पात्रता की पुष्टि डीसी करेंगे और आवेदन प्राप्त होते ही सहभागिता प्रकोष्ठ सात दिन में जोनल उपायुक्त को सूचना देने और 15 दिन के अंदर खरीदारी का ऑर्डर दे दिया जाएगा.

सहभागिता योजना के तहत सभी आरडब्ल्यूए जो 90 फीसदी संपत्ति कर का भुगतान करते हैं, वे सभी भुगतान किए गए संपत्ति कर की 10 प्रतिशत राशि (अधिकतम एक लाख रुपये) प्रोत्साहन राशि के रूप में विकास कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये प्रोत्साहन राशि केवल संबंधित आरडब्ल्यूए को क्षेत्र में कम से कम 90 फीसदी संपत्ति कर का संग्रह करने पर ही उपलब्ध होगी.

Advertisement

इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग संबंधित आरडब्ल्यूए क्षेत्र में विकास के कार्य कराने के लिए ही प्रोत्साहन राशि को खर्च किया जा सकता है. इसके अलावा भुगतान किए गए कर के 5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध होगा. अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के लिए अलग-अलग शर्तें हैं जिनमें कचरे को अलग करने, गीले कचरे से कंपोस्टिंग भी शामिल हैं.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement