जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने वक्फ एक्ट में संशोधनों पर जताई आपत्ति, मदनी बोले- 'मंजूर नहीं'   

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ एक्ट में संशोधनों की चर्चा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम वक्फ कानून में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इन संशोधनों से सरकार वक़्फ़ की स्थिति एवं स्वभाव को बदल देना चाहती है ताकि उस पर क़ब्ज़ा करना आसान हो जाए.

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जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी. (फाइल फोटो) जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी. (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 05 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 9:08 PM IST

वक्फ एक्ट में संशोधन की चर्चाओं पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हम वक्फ कानून में ऐसे किसी भी संशोधन को कभी-भी स्वीकार नहीं कर सकते, जिससे वक्फ की स्थिति और वक्फ कर्ता का उद्देश्य बदल जाए.

वक्फ एक्ट में संशोधनों की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मदनी ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन संशोधनों से सरकार वक़्फ़ की स्थिति एवं स्वभाव को बदल देना चाहती है ताकि उस पर क़ब्ज़ा करना आसान हो जाए. केंद्र सरकार वक़्फ़ एक्ट 2013 में लगभग चालीस संशोधनों के साथ नया वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 संसद में प्रस्तुत करने जा रही है. यह संशोधन किस प्रकार के हैं, इसका अभी कोई विवरण सामने नहीं आया है. लेकिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इन कथित संशोधनों वाले विधेयक पर अपनी आपत्ति जताई है.

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मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वक़्फ़ संपत्तियां मुसलमानों के पुरखों के दिए हुए वह दान हैं, जिन्हें धार्मिक और मुस्लिम खैराती कार्यों के लिए समर्पित किया गया है. सरकार ने बस उन्हें विनियमित करने के लिए वक़्फ़ एक्ट बनाया है. जमीयत उलमा-ए-हिंद ऐक्ट 2013 मैं कोई ऐसा संशोधन, जिससे वक़्फ़ संपत्तियों की स्थिति और स्वभाव बदल जाए या उसे क़ब्ज़ा कर लेना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए. कभी-भी ऐसे विधेयक को स्वीकार नहीं करेगी. वक़्फ़ बोर्डों के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते.

'डरा रही है सरकार'

उन्होंने कहा कि जब से यह सरकार आई है तब से मुसलमानों को डराने के लिए ऐसे नए कानून ला रही है, जिससे शरई मामलों में खुला हस्तक्षेप होता है. हालांकि, सरकार यह बात अच्छी तरह जानती है कि मुसलमान हर नुकसान बर्दाश्त कर सकता है. पर अपनी शरीयत में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता.

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मौलाना मदनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुसलमानों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों में जानबूझकर हस्तक्षेप किया जा रहा है. संविधान ने हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ अपने धार्मिक कार्यों के पालन करने का भी अधिकार दिया है और वर्तमान सरकार संविधान द्वारा मुसलमानों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता को छीनना चाहती है.

खराब है सरकार की नीयत: मदनी

मौलाना मदनी ने आगे कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए समर्पित होती हैं. सरकार की नीयत खराब है. वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर मुसलमानों की अरबों-खरबों की संपत्तियों को हड़प लेना चाहती है. उसने अतीत में भी यूसीसी, तलाक या नान-नफक़ा के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हमेशा वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. अगर इस मामले में जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि हम अपने पुरखों की संपत्तियों की सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर जारी रहने वाली लूट पर चुप नहीं बैठ सकते.
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार खुद दिल्ली में मस्जिदों को शहीद करा रही है. हज़रत निजामुद्दीन में सैकड़ों करोड़ के वक़्फ़ कब्रिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश में है.

मदनी ने सरकार में साझेदार दलों को दी चेतावनी

मौलाना मदनी ने वर्तमान सरकार में सहयोगी दलों को चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि वो ऐसे किसी भी बिल को संसद में स्वीकार न करें. ऐसे बिल का विरोध करें. इन राजनीतिक दलों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी राजनीतिक सफलता के पीछे मुसलमानों का भी हाथ है.

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कैबिनेट ने वक्फ एक्ट ने दी 40 संशोधनों को मंजूरी

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, तीन दिन पहले 2 अगस्त को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है. इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है.

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