'कसम खाता हूं बेटे को दोबारा स्कॉर्पियो नहीं दूंगा', दिल्ली में बाइकर को कुचलने वाले आरोपी के पिता बोले

द्वारका में 3 फरवरी को तेज रफ्तार SUV की टक्कर में 23 वर्षीय साहिल की मौत हो गई और एक कैब चालक घायल हुआ. गाड़ी 17 वर्षीय नाबालिग चला रहा था. आरोपी के पिता ने गहरा पछतावा जताते हुए मृतक की मां से माफी मांगी और कानून का सामना करने की बात कही. पुलिस ने पिता पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है.

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17 साल का नाबालिग स्कॉर्पियो चला रहा था. Photo ITG 17 साल का नाबालिग स्कॉर्पियो चला रहा था. Photo ITG

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 18 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 4:44 PM IST

दिल्ली के द्वारका में हाल ही में हुए SUV एक्सीडेंट के नाबालिग आरोपी के पिता ने घटना पर गहरा अफ़सोस जताया है, पीड़ित की मां से माफ़ी मांगी है और कहा है कि वह 'न्यायालय के फ़ैसले को मानने के लिए तैयार हैं.' यह एक्सीडेंट 3 फरवरी को द्वारका इलाके में हुआ था, जब एक तेज रफ़्तार SUV, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर सोशल मीडिया वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा था, एक मोटरसाइकिल और एक टैक्सी से टकरा गई. इस एक्सीडेंट में 23 साल के साहिल की मौत हो गई और एक कैब ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर के समय आरोपी, एक 17 साल का लड़का, गाड़ी चला रहा था. न्यूज एजेंसी से बात करते हुए, पिता ने कहा कि जब यह घटना हुई, तब वह बिजनेस के काम से राजधानी से बाहर थे. उन्होंने कहा, 'मैं कसम खाता हूं, अपने बेटे को दोबारा गाड़ी नहीं दूंगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी.'

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दिल्ली से बाहर थे पिता
उन्होंने कहा, 'मैं काम के लिए गोरखपुर में था, जब 3 फरवरी को मुझे फोन आया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है. मैं तुरंत दिल्ली लौटा और पुलिस से डिटेल्स लीं.' साहिल की मौत पर दुख जताते हुए पिता ने कहा कि उन्हें जान जाने का बहुत दुख है.

उन्होंने कहा, 'मैं उस मां से दिल से माफी मांगता हूं जिसने अपना बेटा खो दिया. मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं और कानून और न्यायपालिका जो भी फैसला करेगी, मैं उसका पालन करूंगा.' उन्होंने आगे कहा कि एक माता-पिता के तौर पर, वह दुखी परिवार का दर्द समझ सकते हैं.

'मैं नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता'
उन्होंने कहा, 'मैं दुखी मां का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनके नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकता.' आरोपी के पिता ने कहा कि उनकी कमर्शियल गाड़ियां मैनेजर और ड्राइवर चलाते हैं, और सभी संबंधित रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट और वेरिफाई करने लायक हैं. उन्होंने इस घटना को अपने बेटे की 'बड़ी गलती' बताया और कसम खाई कि ऐसा दोबारा गाड़ी नहीं दूंगा.

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घटना का नया वीडियो वायरल
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत देने के लिए पिता पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. बुधवार को सोशल मीडिया पर घटना के बाद का एक नया वीडियो सामने आया. एक राहगीर द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में पीड़ित सड़क पर पड़ा हुआ है और SUV क्रैश साइट पर है. आरोपी और उसकी बहन को लोकल लोग रोकते हुए भी दिखे.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (द्वारका) अंकित सिंह ने कहा कि आरोपी ने शुरू में खुद को 19 साल का बताया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पता चला कि वह नाबालिग है. ऑफिसर ने कहा, 'उसके पिता को पकड़ा गया और नाबालिग को गाड़ी चलाने देने के लिए उन पर चार्जशीट की जाएगी. आगे की जांच चल रही है.'

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