Delhi: 12 साल पुराने मामले में गैंगस्टर सलमान त्यागी समेत चार दोषी, दंगा फैलाने और हत्या की कोशिश का था आरोप

दिल्ली की एक अदालत ने 2012 के हत्या की कोशिश और दंगा मामले में गैंगस्टर सलमान त्यागी और उसके चार साथियों को दोषी करार दिया. सलमान त्यागी पर हथियार अधिनियम के तहत भी आरोप साबित हुए हैं. सलमान त्यागी पहले नीरज बवानिया गैंग का सदस्य था. अब काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा है.

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(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 27 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 6:20 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर सलमान त्यागी और उसके चार साथियों को 2012 के हत्या की कोशिश और दंगा करने के मामले में दोषी करार दिया है. यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाली शर्मा ने सुनाया. त्यागी और उसके साथियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.

यह मामला हरिनगर थाना क्षेत्र का है, जहां 24-25 सितंबर 2012 की रात श्मशान घाट रोड पर सलमान त्यागी और उसके साथियों ने सलीम नाम के शख्स पर हमला किया था. अदालत ने पाया कि आरोपियों ने अवैध रूप से इकट्ठा होकर हथियारों जैसे रॉड, तलवार, और पिस्तौल का इस्तेमाल करते हुए सलीम पर हमला किया था. 

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12 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला

इस मामले में आरोपियों में सह-आरोपी साहिल, मुस्तफा त्यागी, मंसूर त्यागी और मनीष भी दोषी पाए गए हैं. अदालत ने कहा कि सलमान त्यागी और मंसूर त्यागी ने सलीम पर गोली चलाई और एक घोड़ी को भी घायल कर दिया.

बताया  जा रहा है कि सलमान त्यागी पहले नीरज बवानिया गैंग का सदस्य था. अब काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा है, पहले से ही मंडोली जेल में कई गंभीर मामलों में बंद है. अदालत ने सलमान को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया, जिसमें पिस्तौल और जिंदा कारतूस की बरामदगी साबित हुई. 

दोषियों को सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू होगी

वहीं, आरोपी मोहम्मद सद्दाम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. अदालत ने कहा कि उसकी पहचान और तलवार की बरामदगी संदिग्ध थी. अब दोषियों को सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

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