दिल्ली मेट्रो की गेट में साड़ी फंस जाने की वजह से महिला की मौत होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है. बीते सप्ताह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रेड लाइन पर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्घटना के बाद महिला यात्री की अस्पताल में मौत हो गई थी. .
मेट्रो रेलवे (दावे की प्रक्रिया) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, मृतक रीना के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा, मृतक के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी. चूंकि मृतक महिला के दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी वर्तमान में कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के तौर-तरीकों को सुलझाने में जुटी हुई है.
दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी DMRC
इसके अलावा डीएमआरसी दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी. सभी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए डीएमआरसी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया गया है. आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा दिल्ली मेट्रो प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाए.
14 दिसंबर 2023 को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर यह घटना हुई थी. बताया जा रहा है कि महिला अपने 10 साल के बेटे के साथ मायके जा रही थी. नांगलोई से मेट्रो लेने के बाद वो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन (Inderlok Metro Station) पहुंची. वहां से दूसरी मेट्रो में बैठने लगी. तभी महिला की साड़ी मेट्रो के गेट में फंस गई और और मेट्रो चल पड़ी. इसके कारण महिला काफी दूर तक मेट्रो के साथ प्लेटफार्म पर घिसटती रही.
इस दौरान स्टेशन पर यात्री चिल्लाते रहे. मगर, मेट्रो का दरवाजा नहीं खुला. मेट्रो ट्रेन प्लेटफार्म से आगे निकल गई. वहीं गेट से फंसी महिला प्लेटफार्म के अंतिम छोर पर बने गेट से टकरा गई और मेट्रो ट्रैक पर जा गिरी.
इससे महिला के सिर में गंभीर चोट आई. इसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई. यह दुर्घटना महिला के 10 साल के बेटे हितेंद्र के सामने हुई थी. मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) इस घटना की जांच कर रहे हैं.
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