दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला: कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

कोर्ट ने जीशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी को एक दिसंबर तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. ED ने तीनों आरोपियों की हिरासत 5 दिन बढ़ाने की मांग की थी लेकिन अदालत ने उसे नामंजूर कर दिया. ED ने अपनी दलील में कहा कि डायरी में 6 करोड़ रुपए के कैश ट्रांजेक्शन की बात लिखी हुई है.

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कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजा (प्रतीकात्मक तस्वीर) कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 17 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 11:15 PM IST

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने जीशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी को एक दिसंबर तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. ED ने तीनों आरोपियों की हिरासत 5 दिन बढ़ाने की मांग की थी लेकिन अदालत ने उसे नामंजूर कर दिया. ED ने अपनी दलील में कहा कि डायरी में 6 करोड़ रुपए के कैश ट्रांजेक्शन की बात लिखी हुई है.

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दरअसल, जीशान के मोबाइल से 36 करोड़ के अग्रीमेंट के बारे में पता चला है. इस मामले की जांच अभी अहम मोड़ पर है. जांच को एक नतीजे तक पहुंचाने के लिए तीनो आरोपियों की ED हिरासत जरूरी है. इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED से पूछा कि मामले में अपराध की आय क्या है? ED ने कहा कि हम चार्जशीट में अपराध से हुई आय के बारे में बताएंगे. हालांकि इस मामले में किसी दूसरी जांच एजेंसी से हमारा कोई संबंध नहीं है. 

ED ने कहा डायरी में 1200 ग़ज़ की प्रॉपर्टी का जिक्र है और अमानतुल्लाह खान का भी नाम उस डायरी में लिखा हुआ है. प्रॉपर्टी की कीमत 13 करोड़ रुपए बता कर हमको गुमराह करने की कोशिश की गई.  जबकी उसी तारीख का एक और एग्रीमेंट 36 करोड़ रुपए का भी किया गया है. 

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ED ने कहा कि कुल 36 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया लेकिन कागजों में हेर फेर कर 13 करोड़ रुपए दिखाने की कोशिश की गई है. जावेद इमाम के वकील ने कहा कि एजेंसी पहले भी 15 बार पूछताछ कर चुकी है. अब ED हिरासत में पूछताछ की क्या जरूरत है? दाऊद नासिर के वकील ने कहा कि मुझसे सुबह एक बजे तक पूछताछ की है, मेरी तबियत नहीं ठीक थी अस्पताल में एस्टरॉयड लगाया गया और वहां से आने के बाद भी पूछताछ की गई. इंग्लिश में लिखे पेपर पर मुझसे दस्ताख़त कराए गए. इसका मैने विरोध भी किया था.

आरोपी के वकील ने कहा कि कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं किया गया, 2 करोड़ रुपया ट्रांजेक्शन बैंक के ज़रिए किया गया था. जावेद इमाम की प्रॉपर्टी है जिसका एग्रीमेंट लगभग 13 करोड़ रुपए का था मैंने दो करोड़ रुपए बैंक के ज़रिए दिए थे. आरोपी ने कहा कि एक डायरी के ज़रिए मुझको फंसाने की कोशिश हो रही है. उसकी डायरी में किसका नाम कैसे लिखा गया यह किसी को नहीं पता गई. उन 6 करोड़ रुपए से मेरा कोई लेना देना नहीं है. एक आरोपी के वकील ने कहा 2016 में CBI ने FIR दर्ज की गई थी. उसमें चार्जशीट दाख़िल की जा चुकी है. उसमें अमानतुल्लाह खान को ज़मानत भी मिल चुकी है. CBI के उस केस में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी नहीं हुई थी.

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