पुलिस कस्टडी में परिवार से नहीं मिल पाएगा उमर खालिद, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को पुलिस हिरासत के दौरान परिवार से मिलने की इजाजत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

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उमर खालिद (फाइल फोटो-PTI) उमर खालिद (फाइल फोटो-PTI)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 21 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 9:28 AM IST
  • कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज की अर्जी
  • उमर ने परिवार से मिलने की मांगी थी इजाजत
  • दिल्ली पुलिस ने अर्जी का किया विरोध

उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को पुलिस हिरासत के दौरान परिवार से मिलने की इजाजत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद से उनके वकील को हर दिन 30 मिनट तक मुलाकात करने की अनुमति है.

दरअसल, मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने कोर्ट में दलील दी कि उमर खालिद अभी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और अगर वह अपने परिवार से मिलता है तो जांच प्रभावित हो सकती है. इस दलील के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट में एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने उमर खालिद की अर्जी खारिज कर दी.

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कोर्ट में दिल्ली पुलिस के इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (आईओ) ने उमर खालिद की याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार अभियुक्त को उसके वकील से रोज मिलने की अनुमति दी गई है और न्यायालय के इन निर्देशों का अनुपालन किया गया है. आरोपी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है.

आईओ ने कहा कि अगर उमर खालिद अपने परिवार के सदस्यों से मिलता है तो जांच प्रभावित हो सकता है. अभी उमर खालिद की याचिका पर अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अभियुक्त पहले से ही अपने वकील से मिल रहा है और अगर अभियुक्त को अपने परिवार के सदस्यों को कोई संदेश देना है, तो वह अपने वकील को बता सकता है.

उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट ने 14 सितंबर को अपने आदेश में उमर खालिद को पुलिस हिरासत के दौरान रोजाना आधे घंटे की अवधि के लिए अपने तीन वकीलों त्रिदीप पाइस, सान्या कुमार और रक्षाचंद डेका से मिलने की अनुमति दी थी.

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