लॉकडाउन में शिक्षकों को नहीं दिया वेतन तो दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई नॉर्थ MCD को फटकार

नॉर्थ एमसीडी के 9,000 शिक्षकों को मार्च से अब तक का वेतन नहीं दिया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप शिक्षकों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई 30 जून को है.

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नॉर्थ एमसीडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार (फाइल फोटो) नॉर्थ एमसीडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार (फाइल फोटो)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 26 जून 2020,
  • अपडेटेड 3:01 PM IST

  • मार्च से नहीं मिली शिक्षकों को सैलरी
  • नॉर्थ MCD कर रहा फंड न होने की बात
  • 30 जून को दोबारा होगी केस की सुनवाई
नॉर्थ एमसीडी के 9000 शिक्षकों को मार्च से अब तक वेतन ना मिलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप शिक्षकों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?

हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बाद भी एमसीडी के शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया है. 18 जून को कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते के भीतर सभी शिक्षकों को अब तक का वेतन दें लेकिन एमसीडी ने शुक्रवार को भी फंड न होने की बात दोहराई.

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एमसीडी की तरफ से सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी कोविड-19 के लिए लगाई गई थी, उनमें से 5000 शिक्षकों को सिर्फ मार्च महीने की सैलरी आज रिलीज की जाएगी.

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शिक्षकों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी: दिल्ली हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 5000 शिक्षकों को ही क्यों मार्च की तनख्वाह दी जा रही है. सभी नॉर्थ एमसीडी के शिक्षकों को क्यों नहीं? अप्रैल से लेकर जून तक की तनख्वाह देने का प्लान नॉर्थ एमसीडी के पास क्यों नहीं है?

कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल इस याचिका को जनहित याचिका में तब्दील कर रहे हैं. जिस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 30 जून को दोबारा सुनवाई करेंगे.

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दिल्ली सरकार-नॉर्थ एमसीडी में तालमेल नहीं

कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नॉर्थ एमसीडी के बीच में तालमेल न होने और एक दूसरे से अलग बयान देने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. दिल्ली सरकार की तरफ से गुरुवार को कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने तकरीबन 48 करोड़ रुपये नॉर्थ एमसीडी को दिए हैं. जबकि नॉर्थ एमसीडी ने कोर्ट को कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षकों को वेतन देने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई फंड रिलीज नहीं किया.

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