Twitter ने किया नए IT नियमों का अनुपालन, दिल्ली HC में केंद्र का हलफनामा

केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम 2021 लागू करने के संबंध में हलफनामा दाखिल किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने भी नए नियमों का अनुपालन किया है.

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ट्विटर ने भी दिया जवाब ट्विटर ने भी दिया जवाब

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 24 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 6:26 PM IST
  • नए आईटी नियमों को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
  • ट्विटर ने भी हाईकोर्ट में बताया- किसे किया नियुक्त

देश में लागू नए आईटी रूल्स को लेकर सरकार और कंपनियों के बीच एक समय विरोधाभास था. सरकार ने ट्विटर और अन्य कंपनियों को नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी भी दी थी. ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को नए आईटी रूल्स लागू किए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई हुई.

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केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम 2021 लागू करने के संबंध में हलफनामा दाखिल किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने भी नए नियमों का अनुपालन किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर ने तीन स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारियों को बतौर कर्मचारी नियुक्त किया है, अस्थायी कार्यकर्ता के रूप में नहीं.

ट्विटर की ओर से भी दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने विनय प्रकाश को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है. ट्विटर के मुताबिक चीफ कम्प्ल्यांस अधिकारी की जिम्मेदारी भी विनय प्रकाश को दी गई है. ट्विटर ने भी हाईकोर्ट में बताया है कि इसके अलावा शाहीन कामथ को नोडल अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है.
 
ट्विटर की ओर से कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक इनकी नियुक्ति 4 अगस्त 2021 से प्रभावी है. गौरतलब है कि सरकार ने देश में नए आईटी रूल्स 2021 लागू किया था जिसके बाद तीन स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य हो गई थी. ट्विटर की ओर से नए आईटी नियमों के अनुपालन में लापरवाही पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख भी अपनाया था.

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